गांव हो या शहर ,मिले एक भी संक्रमित तो बनेगा कन्टेनमेंट जोन, निर्देश जारी

रायपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों ने खतरे की घंटी बजा दी है। प्रदेश सरकार तीसरी लहर में शुरू से ही पूरी सतर्कता बरतने के मूड में है ताकि संक्रमण को फैलने से रोक जा सके। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर बढ़ते खतरे से बचाव, रोकथाम एवं उपचार के संबंध में आवश्यक कदम उठाने कहा गया है।

निर्देश है कि जिस गांव या वार्ड में कोविड-19 का एक भी सक्रिय प्रकरण है उसे प्रकरण के सक्रिय रहने तक कंटेनमेंट जोन बनाने निर्देशित किया गया है। कोविड-19 हेतु ट्रेसिंग, होम आइसोलेशन आदि सभी पूर्व जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने मंत्रालय ने कलेक्टरों को कहा है।शासन का मानना है कि प्रदेश में अभी खतरे की स्थिति नहीं है फिर भी लगातार सतर्क रहना आवश्यक है। जिला स्तर पर कोविड-19 कंट्रोल रूम को तत्काल सक्रिय करते हुए फोन नंबर का व्यापक प्रचार करने कहा गया है। कंट्रोल रूम में कोविड-19 की जांच, कान्टेक्ट ट्रेसिंग, होम आइसोलेशन, हास्पिटल एडमिशन एवं कन्टेनमेंट जोन की जानकारी हर दिन शाम 7 बजे तक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम को अनिवार्य रूप से भेजने कहा गया है। प्रतिदिन लक्ष्य अनुरूप सैम्पल कलेक्शन, जांच, विशेषकर आरटीपीसीआर जांच लक्ष्य से कम न होने कहा गया है। प्रत्येक जिले से आरटीपीसीआर में पॉजिटिव प्रकरणों के 5 प्रतिशत सैम्पल जिनोमिक जांच के लिए भुनेश्वर (उड़ीसा)भेजा जाएगा। जिले में संचालित समस्त फैक्ट्री एवं कारखानों में कार्यरत सभी व्यक्तियों की कोविड जांच एवं बिना जांच का कोई भी व्यक्ति संस्थान में कार्यरत नहीं रहने का प्रमाण पत्र लिया जाएगा।