आरोपीगण भेजे गये रिमांड पर, जेल वारंट पर दाखिल जेल
रायगढ़ – 22 अक्टूबर। दिनांक 19.10.2020 को थाना कोतरारोड़ में थाना तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त बिना नम्बरी धारा 370, 370-क, 376 IPC पर से असल अपराध धारा सदर के तहत अप.क्र. 208/2020 कायम कर विवेचना में लिया गया ।
मामले की पीडिता बताई कि अगस्त 2020 में घर छोड़कर अकेले कमाने खाने रायगढ़ आई थी । ढिमरापुर चौक के पास उसे अकेली देख आरोपिया सुरभि सिदार अपने घर ले गई । जहां सुरभि सिदार उसे काम में भेजती थी । अलग अलग दिन 03 व्यक्तियों द्वारा इसका शारीरिक शोषण किए । तब युवती सुरभि सिदार के कहे काम पर जाने से इंकार की तो आरोपिया उसे देह व्यापार में धकेलने की नियत से ट्रक में बिठाकर दूसरे राज्य ले जा रही थी । इसी दौरान रायपुर रेलवे स्टेशन के पास युवती, आरोपिया के चंगुल से भागकर चाइल्ड लाइन रायपुर पहुंची । चाइल्ड लाइन रायपुर के माध्यम से उसे प्रतिज्ञा विकास संस्थान, रायपुर लाया गया, पीड़िता ने वहां की अधीक्षिका को आपबीती सुनाई तब उसका काउंसलिंग किया गया । उसके बाद घटना की रिपोर्ट पीड़िता द्वारा थाना तेलीबांधा, रायपुर में दर्ज कराया गया जहां बिना नंबरी अपराध कायम कर घटनास्थल थाना कोतरारोड क्षेत्र का होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु डायरी थाना कोतरारोड़ भेजा गया जिस पर कोतरारोड पुलिस असल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
रायगढ़ पुलिस द्वारा गत वर्षों से लगातार मानव तस्करी पर अंकुश लगाने जागरूकता कार्यक्रम के साथ पंजीबद्ध अपराधों पर गंभीरता से जांच कार्यवाही की जा रही है । लम्बे समय बाद रायगढ़ में मानव तस्करी जैसे घृणित अपराध घटित होने की जानकारी संवेदनशील पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष सिंह को मिलने पर उनके द्वारा तत्काल एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा एवं सीएसपी रायगढ़ अविनाश सिंह को मामले की सूक्ष्मता से जांच कराने के निर्देश दिये । एडिशनल एसपी एवं सीएसपी रायगढ़ द्वारा महिला विवेचक के माध्यम से पीडित युवती एवं मुख्य आरोपिया सुरभि सिदार से पूरी जानकारी निकलवाया गया जिसके बाद इनके निर्देशन पर तत्काल पुलिस पार्टी द्वारा आरोपियों को भनक लगने से पहले योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर तीनों दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।
विवेचना टीम द्वारा पीड़िता से विस्तृत पूछताछ बाद मुख्य आरोपिया सुरभि सिदार पति स्वर्गीय शिवकुमार सिदार उम्र 40 वर्ष निवासी सबडेगा तलसरा जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा हाल मुकाम मंगलूडिपा ईलामाल के पीछे मोहित के किराए के मकान थाना कोतवाली को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ किया गया जिससे मिली जानकारी पर दुष्कर्म के आरोपी 1- मोहम्मद आलम पिता जान मोहम्मद उम्र 39 वर्ष निवासी पगमील थाना कटकम सांडी जिला हजारीबाग, झारखंड हाल मुकाम ढिमरापुर अशोक विहार कॉलोनी रवि देवभान का किराया मकान थाना कोतवाली रायगढ़ 2- आरोपी युसूफ शेख पिता मती शेख उम्र 40 साल निवासी बलिया थाना सांगोरडीह जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल मुकाम उर्दना रायगढ़ 3- आरोपी पारुल शेख पिता भांती शेख उम्र 28 वर्ष बलिया थाना सांगोरडीह जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल मुकाम उर्दना रायगढ़ को गिरफ्तार किया गया है । पीड़िता द्वारा दुष्कर्म के आरोपियों की पहचान की गई है । आरोपियों को दिनांक 21.10.2020 को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । पीड़िता द्वारा अलग-अलग दिन अलग स्थानों पर आरोपियों द्वारा जबरदस्ती करना बताया गया है ।