कोरबा। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) द्वारा की गई कार्रवाई के अंतर्गत, समृद्धि राइस मिल यूनिट-2 , ग्राम बारपाली को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत बिना वैध स्वीकृति (Consent) के संचालन किए जाने के कारण बंद (Closure) करने का आदेश जारी किया गया है।
मंडल की निरीक्षण टीम द्वारा मिल परिसर में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इकाई संचालित हो रही थी जबकि इसके पास जल एवं वायु सम्मति तो(consent to Operate) प्राप्त नहीं थीं। इस गंभीर उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए मंडल द्वारा इकाई को इकाई को बंद करने का आदेश दिनांक 21/07/2025 को पारित किया गया।


इस आदेश के अनुपालन में विद्युत वितरण कंपनी को निर्देशित किया गया, जिसके अनुसार समृद्धि राइस मिल यूनिट-2 की विद्युत आपूर्ति विच्छिन्न (Disconnect) करने की कार्यवाही की गयी ।
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अनुसार, राज्य में संचालित सभी उद्योगों को उनके प्रदूषण की संभावना और क्षमता के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है –
🔹 रेड (Red)
🔹 ऑरेंज (Orange)
🔹 ग्रीन (Green)
🔹 व्हाइट (White)
इनमें से रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणियों में आने वाले सभी उद्योगों को संचालन से पूर्व मंडल से “Consent to Establish” (स्थापना की स्वीकृति) एवं संचालन प्रारंभ करने से पूर्व “Consent to Operate” (संचालन की स्वीकृति) लेना अनिवार्य होता है।
व्हाइट श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को केवल सूचना (intimation) की आवश्यकता होती है, परंतु यदि वे किसी जल स्रोत या वायुमंडलीय प्रदूषण को प्रभावित करते हैं, तो उन्हें भी अनुमति लेनी होती है।
मंडल सभी औद्योगिक इकाइयों से अपील करता है कि वे संचालन प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ प्राप्त करें तथा प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पूर्णतः पालन करें। पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है।
