0 एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर कर सकते हैं संपर्क
हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा-रायपुर । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर
धान खरीदी हेतु किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। पूर्व में इसकी समयसीमा 30 सितम्बर तक निर्धारित की गई थी। लेकिन अंत में पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें, विभिन्न वहज से कई किसानों के पंजीयन से छूट जाने की वजह से एग्रीस्टेक में पंजीयन की मियाद शासन ने 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आकांक्षी जिला कोरबा में इस बढ़ी मियाद के बावजूद 65 समितियों में गत वर्ष शासन को समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 2 हजार 916 किसान अब तक पंजीयन नहीं करा सके । इनमें कुछ किसान बाहर हैं तो अधिकांश वन अधिकार पट्टा धारी ,डूबान क्षेत्र प्रभावित हैं। जिनका गिरदावली में सुधार के बगैर एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन नहीं हो पा रहा है। इन किसानों में से पात्रताधारी किसान अब बढ़ी हुई मियाद में पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन नहीं कराने वाले किसान शासन को इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए अपात्र माने जाएंगे।
आकांक्षी जिला कोरबा की बात करें तो गत खरीफ विपणन वर्ष 2024 -25 में 54 हजार से अधिक किसानों ने धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया था। जिसमें से 44 हजार 427 किसानों ने शासन को समर्थन मूल्य पर धान बेचा था। लेकिन गत वर्ष रिकार्ड मात्रा में धान आने कई तरह की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए इस साल छत्तीसगढ़ शासन ने एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीकृत किसानों के माध्यम से धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। ताकि पूरी पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनी रहे।

एग्रीस्टैक पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसमें किसानों का भूमि एवं आधार लिंक्ड पंजीयन किया जाता है। पंजीकरण उपरांत किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी (Unique Farmer ID) प्राप्त होती है। यह आधार लिंक्ड डेटाबेस शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है। अतः शासन की मंशा है कि सभी पात्र किसान सुशासन एवं पारदर्शिता के साथ इस योजना का वास्तविक लाभ प्राप्त करें। लेकिन 6 अक्टूबर तक कि स्थिति में आकांक्षी जिला कोरबा में गत वर्ष धान बेचने वाले 44 हजार 427 किसानों में से 41 हजार 511 किसानों ने एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराया है। इस तरह 93 .44 % किसान पंजीयन करा चुके हैं। अभी भी 2 हजार 916 किसान अर्थात 6 .56 फीसदी किसान एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन नहीं करा सके।
👉कुछ बाहर ,तो कइयों के पंजीयन की राह में वन अधिकार पट्टा एवं डूबान क्षेत्र का रोड़ा

एग्रीस्टैक पोर्टल में जिन 2 हजार 916 किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है। उनमें 600 -700 किसान पाली क्षेत्र के वन अधिकार पत्रधारी एवं सिरमिना से लगे हसदेव के डूबान प्रभावित हैं। जिनका पोर्टल में पंजीयन नहीं हो पा रहा है। कहीं कहीं वन अधिकार पट्टे में दो जगह जमीन प्रदर्शित हो रही तो कहीं रकबे में अंतर आ रहा,ऋण पुस्तिका के ऊपर सत्यापित क्रमांक शो नहीं हो रहा। नगरीय निकाय क्षेत्र में भी दादर ,कटघोरा ,सुमेधा छुरीकला जैसे समितियों में भी दिक्कतें आ रही है। जैसे जैसे गिरदावली अपडेट होती रहती है तो कुछ कुछ दिक्कतें आती रहती है।
केवल उन्हीं किसानों का पोर्टल में पंजीयन सगुमता के साथ हुआ है जो राजस्व भूमि पट्टाधारी हैं। बताए जा रहे हैं इनमें कई किसान अपात्र भी होंगे जो अब हाईटेक एग्रीस्टैक पोर्टल के मापदण्डों से बाहर हो गए हैं।
👉इन उपार्जन केंद्रों में 80 से अधिक किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में नहीं हुआ पंजीयन
उपा० केंद्र -गत वर्ष धान बेचे -पंजीकृत-अपंजीकृत
कटघोरा -821-681-140
छुरीकला-729-610-119
सुमेधा -286-179-107
बरपाली(कोरबा)-1041-926-115
उतरदा-1047-905-142
कोरबी(पोंडी उपरोड़ा)-1272-11
73-99
सिरमिना -1480-1334-146
श्यांग -637-553-84
कोथारी-934-852-82
👉प्रदेश में अब तक 21.47 लाख किसानों ने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण कराया
गत वर्ष राज्य के 25.49 लाख किसानों ने धान विक्रय किया था। एग्रीस्टैक में आधार-आधारित पंजीयन और ई-केवाईसी की व्यवस्था से संपूर्ण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, सटीकता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा। एग्रीस्टैक पोर्टल डिजिटल क्रांति की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सटीक और किसान हितैषी बनाएगा। एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क किया जा सकता है।
प्रदेश में वर्तमान वर्ष में अब तक 21.47 लाख किसानों ने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण कर लिया है। शेष किसान अपने निकटतम सहकारी समिति या निर्धारित केंद्र में जाकर 31 अक्टूबर 2025 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस संबंध में सभी समितियों और जिला कलेक्टरों को पूर्व में आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं।