कोरबा । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 के लिए मतदाता सूची के वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियाँ घोषित की गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में प्रिंटिंग एवं प्रशिक्षण कार्य 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। इसके पश्चात 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर सर्वेक्षण एवं सूचीकरण कार्य संचालित होगा।

इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मसौदा सूची पर दावे एवं आपत्तियाँ 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का परीक्षण, सुनवाई एवं सत्यापन कार्य 31 जनवरी 2026 तक पूर्ण कर 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
विशेष पुनरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बी.एल.ओ. (बूथ लेवल अधिकारी) की नियुक्ति की जा चुकी है। प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु एक बी.एल.ओ. को नामित किया गया है जो 4 नवंबर से घर-घर जाकर पात्र नागरिकों की जानकारी संकलित करेंगे तथा फॉर्म-6, 7, 8 एवं 8A का वितरण और संग्रहण करेंगे। सभी बी.एल.ओ. को निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण, मार्गदर्शन पुस्तिका एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही पर्यवेक्षक अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधक को निगरानी हेतु नियुक्त किया गया है ताकि कार्य समयसीमा में गुणवत्तापूर्वक पूरा किया जा सके।
👉राजनीतिक दलों को दी गई विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की जानकारी

आज कलेक्टरेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसआईआर कार्यक्रम के अंतर्गत यदि किसी मतदाता का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। बी.एल.ओ. घर-घर जाकर निर्धारित प्रपत्र वितरित करेंगे और आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बी.एल.ओ. एवं बी.एल.ए. को इस संबंध में प्रशिक्षण पूर्व में दिया जा चुका है। जिले में शुद्ध एवं फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु सभी दलों से आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपील की गई। कलेक्टर ने प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए बी.एल.ए. की नियुक्ति करने का भी आग्रह किया। बैठक में उपस्थित विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों ने पुनरीक्षण कार्य के दौरान पूर्ण सहयोग देने की सहमति व्यक्त की।
👉18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा कराएं नाम दर्ज
जिला निर्वाचन कार्यालय कोरबा ने बताया कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करने वाले नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं। नाम जोड़ने, सुधार अथवा विलोपन के लिए नागरिक अपने संबंधित बी.एल.ओ., मतदान केन्द्र या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सुविधा हेतु आवेदन http://www.nvsp.in अथवा Voter Helpline App के माध्यम से ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं।
जिला प्रशासन कोरबा ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नाम की पुष्टि अवश्य करें और यदि नाम सूची में दर्ज नहीं है तो शीघ्र आवेदन प्रस्तुत करें। हर योग्य मतदाता का नाम जुड़ना लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत करता है।
इस बैठक में अमीलाल चौहान, दीपक साहू, संतोष दिवान, मनोज कुमार विश्वकर्मा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, मास्टर ट्रेनर, अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे
