रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी सहित अन्य सभी आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। अब तक ये सभी आरोपी अंतरिम जमानत पर बाहर थे।


जमानत का यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति जयमाला बगाची की पीठ द्वारा पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी आरोपियों को नियमित जमानत पर रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने रखे पक्ष
अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी, मुक्त गुप्ता सहित अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। वहीं, राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा न्यायालय में उपस्थित रहे।
लंबे समय से चर्चा में रहा मामला
कोल घोटाला मामला लंबे समय से राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ माना जा रहा है। हालांकि, मामले की सुनवाई और जांच आगे भी जारी रहेगी।
