KORBA : SHe-Box Portal आपकी सहयोगी , कार्यस्थल पर उत्पीड़न की ऑनलाइन करा सकते हैं शिकायत , महिला सुरक्षा एवं लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम के प्रति किया गया जागरूकता कार्यक्रम

कोरबा । कलेक्टर कुणाल दुदावत महोदय के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बसंत मिंज के निर्देशन में दिनांक 19.01.2026 से तक महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के विषय एवं SHe-Box Portal के संबंध में जन जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार अभियान चलाया गया। इस क्रम में मिनीमाता शासकीय कन्या महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, पाम मॉल में प्रचार-प्रसार किया गया।

उक्त कार्यक्रम के माध्यम से श्रीमती रजनी मारिया महिला संरक्षण अधिकारी द्वारा छात्राओं और पाम मॉल में कार्यरत कर्मचारियों को बताया गया कि इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं का कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम करना, शिकायत निवारण की प्रक्रिया की जानकारी देना तथा महिलाओं के समानता, गरिमा, प्राण एवं स्वतंत्रता से जुड़े मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्ति करना है। प्रत्येक कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित सम्मान जनक वं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

उन्होंने बताया कि अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन से महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता मिलेगी और वे निर्भीक होकर शिकायत दर्ज करा सकेगी। साथ ही SHe-Box portal के माध्यम से ऑनलाईन शिकायत की सुविधा की जानकारी दी गई है जिससे पारदर्शिता और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए SHe-Box portal प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से ऐसे सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, संस्थानों में आंतरिक समिति का गठन एवं पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य रूप से किया जाना है। पीड़ित महिलाएं इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन शिकायत दर्ज करा सकती है।

स्थानीय शिकायत समिति की सदस्य श्रीमती लक्षन चंद्रा के द्वारा बताया गया प्रत्येक शासकीय, अशासकीय और संस्थानों जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारी है आंतरिक समिति का गठन किया जाना है। जहां 10 से कम कर्मचारी है एवं पीड़िता के द्वारा किस प्रकार आवेदन किया जाना है तथा समिति के कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई।

श्रीमती रत्ना नामदेव जिला मिशन समन्वयक के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, 181, सखी वं विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई।

सुश्री मधु मालती चाईल्ड लाईन की पर्यवेक्षक के द्वारा चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. राजेन्द्र सिंह, श्रीमती पापिया चतुर्वेदी एवं श्रीमती संध्या पाण्डेय सहायक व्याख्याता, प्रभारी प्राचार्या सुजॉय जॉन जीएनएम ट्रेनिक सेन्टर, महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती रजनी मारिया, स्थानीय शिकायत समिति की सदस्य श्रीमती लक्षन चंद्रा, संगीता प्रजापति सहायक, चाईल्ड लाईन की सुपरवाइजर सुश्री मधु मालती एवं श्रीमती सुशीला टोप्पो उपस्थित रहे।