CG : जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला , अमित जोगी को 3 हफ्ते में करना होगा सरेंडर …

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड को लेकर आज 2 अप्रैल को हाईकोर्ट बिलासपुर में हुई सुनवाई के बाद अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को सरेंडर करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिविजन बेंच ने यह फैसला दिया है।

उल्लेखनीय है कि, इस मामले में सीबीआई ने 11,000 पन्नों की जांच रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें अमित जोगी के खिलाफ भी चार्ज लगा है। कोर्ट ने पहले अमित जोगी को इस केस में बरी कर दिया था, लेकिन अब दोबारा ओपन किया गया।
हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। इससेअमित जोगी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उल्लेखनीय है कि, साल 2003 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रामावतार जग्गी की राजधानी रायपुर में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में 2007 में 28 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इस मामले में आरोपी पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बरी कर दिया गया था। इसके बाद सीबीआई की अपील पर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले को रिओपन कर फिर से सुनवाई हो रही है। बुधवार को चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई।