बेकाबू कोरोना ,जिले में धारा 144 लागू

विवाह ,दशगात्र ,अंत्येष्टि में लिखित अनुमति उपरांत अधिकतम 50 लोग हो सकेंगे शामिल ,दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिन रहना होगा होम क्वारंटाईन

हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा । कोरोना वायरस के प्रकरणों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए क्लेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने धारा 144 लागू कर दिया है । जिसके तहत आगामी आदेश पर्यन्त तक समस्त राजनीतिक, धार्मिक ,सामाजिक आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है । विवाह,दशगात्र,अंत्येष्टि एवं उससे संबंधित अन्य कार्यक्रमों में फिजिकल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना गाईडलाइंस की कड़ी शर्तों के साथ अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके लिए भी उन्हें अनुविभागीय अधिकारियों से नियमानुसार लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा । दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिवस तक होम क्वारंटाईन में रहना होगा।

अन्य प्रमुख बातें

1.होली मिलन सहित अन्य सार्वजनिक आयोजन पर आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंध । होलिका दहन में अधिकतम 5 लोग ही शर्तों के साथ होंगे शामिल ।

2 .सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश पर प्रतिबंध।

3 .सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य । उल्लंघन करते पाए जाने पर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।

4 .धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुलेंगे।

5.दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमशः 02 एवं 04 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे।

6.डी.जे .नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधि।

7 .सार्वजनिक स्थलों ,सिनेमा हॉल एवं मॉल्स में आने -जाने वालों की गाईडलाइंस के अनुरूप दैनिक जांच की जाएगी।

8 .यदि किसी क्षेत्र में कोविड -19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाएगा।

9.यदि किसी व्यक्ति को सर्दी ,खांसी ,बुखार,सांस लेने में तकलीफ ,स्वाद या गन्ध महसूस नहीं होना ,दस्त,उल्टी,या शरीर मे दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केंद्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा ।

10.अन्य राज्यों से हवाई यात्रा ,रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिवस होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा ।