जिले में संक्रमितों की संख्या 988 तक पहुंची ,रविवार को मिले 189 संक्रमित
हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा / जिले में बेकाबू कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर सभी प्रकार की दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने-बंद होने का समय बदल दिया है। अब जिले के सभी नगरीय निकायों में सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे बंद संचालित होंगे। इसी तरह रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही बैठकर भोजन और नाश्ते की अनुमति होगी।कलेक्टर किरण कौशल ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।
पार्सल लेने और टेक अवे तथा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक रहेगी। चौपाटी और अस्थाई ठेले भी शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। जारी किए गए आदेश में दुकानों में खरीददारी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने एवं कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करने और ग्राहकों से पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों को दी गई है। कोविड प्रोटोकाॅल के उल्लंघन, दुकानों में भीड़ इकट्ठी होने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, मास्क के बिना खरीदी-बिक्री करने पर संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया संचालक सभी लोगों से कोरोना के संबंध में खबरों के प्रकाशन या उन्हें वायरल करने में ऐहतिहात और विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है। जारी आदेशानुसार पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर्स इस नियंत्रण से मुक्त रहेंगे तथा अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। सभी व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों सहित ग्राहकों को भी खरीददारी के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यहाँ बताना होगा कि रविवार को जिले में कुल 189 कोरोना संक्रमित पाए गए थे जिससे जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 988 तक पहुंच गई है ।
प्रभार क्षेत्र में सतत भ्रमण करने के निर्देश
कलेक्टर श्रीमती कौशल ने सभी एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, सी.एस.पी, एस.डी.ओपी, तहसीलदारों एवं थानेदारों को इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने प्रभार क्षेत्र में सतत भ्रमण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी इंसीडेंट कमांडर, जोन कमिश्नर एवं थानेदारों को अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
भिलाईखुर्द और सरगबुंदिया के प्रभावित इलाके माइक्रो कन्टेन्मेंट जोन घोषित
अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा सुनील नायक ने आदेश जारी कर ग्राम भिलाईखुर्द के वार्ड क्रमांक 9 में तथा ग्राम सरगबुंदिया के रिस्दीहापारा में 7 कोरोना पॉजीटिव केस पाए जाने के फलस्वरूप कोरबा तहसीलदार एवं बरपाली नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार उक्त क्षेत्र को शामिल करते हुए चारों दिशाओं में लगभग 50-50 मीटर की परिधि को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम भिलाईखुर्द के वार्ड क्रमांक 09 में पूर्व में करीनाला बस्ती से मुख्य मार्ग रिंगरोड की ओर, पश्चिम में करीनाला बस्ती की ओर, उत्तर में करीनाला एवं दक्षिण में आंगनबाड़ी करीनाला बस्ती से प्राथमिक शाला करीनाला तक के 50-50 मीटर परिधि को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम सरगबुंदिया के रिस्दीहापारा में सात कोरोना पाॅजिटिव मरीज पाए जाने के कारण रिस्दीहा पारा के पूर्व में फिरतराम का मकान से शैल कुमार का मकान, पश्चिम में हरियर बाई का मकान से घनश्याम कुर्रे का मकान, उत्तर में खाली मैदान एवं दक्षिण में मैदान बाड़ी तक के 50-50 मीटर की परिधि को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।कंटेन्मेंट जोन में प्रवेश, निकास हेतु केवल एक द्वार होगा जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हुए मेडिकल इमरजेंसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी।
व्यापारियों ने जताया विरोध
जिला प्रशासन द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन समयावधि में बदलाव किए जाने के आदेश के बाद व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने विरोध जताया है । चेम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि शाम 6 बजे तक संचालन व्यापारिक प्रतिष्ठान कोरबा के लिए व्यवहारिक निर्णय नहीं है । प्रशासन प्रातः 9 से रात्रि 9 बजे तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान करे । साप्ताहिकी बाजार के लघु व सब्जी विक्रेता संघ के सचिव विनोद सिन्हा ने कहा है कि सभी शासकीय और निजी कार्यालयों में कार्य संपादन 5.30 बजे तक रहता है । इसके पश्चात आम जनता बाजार हाट से कैसे सामानों की खरीदारी करेगी ,निश्चित तौर पर यह आदेश प्रशासन का अघोषित लॉकडाउन है । इससे आम जनता और व्यापारी दोनों को परेशानी होगी । वहीं प्रशासन ने शराब दुकानों के संचालन की समयावधि 9 बजे तक यथावत रखी है ,जो समझ से परे है । चौपाटी के व्यवसायियों ने संचालन समयावधि 8 बजे तक निर्धारित करने की मांग की है ।