बेकाबू कोरोना पर नहीं लगा लगाम,शर्तों के साथ अब 27 तक लॉकडाउन

कलेक्टर ने जिले में 5 दिन और किया लाॅकडाउन का विस्तार ,सुबह 7 से दोपहर 11 बजे तक ठेले पर फेरी लगाकर सब्जी-फल बेचने की होगी अनुमति

हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा /कोरोना के दूसरी लहर के कहर से तेजी से बढ़ते संक्रमण के प्रकरणों को देखते हुए जिले में जारी लॉकडाउन का 5 दिन और विस्तार कर दिया गया है । अब आंशिक छूट के साथ जिले में 27 अप्रैल तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। जिले में कोरोना संक्रमण से आमजनों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने इस संबंध में संशोधित आदेश भी जारी कर दिया है।

पूर्व में जारी आदेश में आगामी दिनों के लिए संशोधन किए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्यान्न परिवहन, भण्डारण, वितरण, लोडिंग-अनलोडिंग आदि के संचालन की अनुमति संशोधित आदेश में दी गई है। लाॅकडाउन के दौरान प्रातः 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक ठेले पर फेरी लगाकर या गली-गली घूम कर काॅलोनियों में डोर टु डोर सब्जी और फल विक्रय की अनुमति भी आदेश में दी गई है। एक ही स्थान पर खड़े होकर या बाजारों में दुकानों को खोलकर सब्जी और फल बेचने की अनुमति नहीं होगी। लाॅकडाउन की अवधि में थोक दुकानों या थोक व्यापारियों या सब्जी मण्डी या किसी भी मण्डी को खोलने की अनुमति नहीं होगी।     लाॅकडाउन अवधि के दौरान जिले के शासकीय और अशासकीय बैंक प्रातः 11 बजे से दोपहर दो बजे तक खुले रहेंगे। सभी बैंक संस्थान अपने न्यूनतम आवश्यकतानुसार कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करते हुए केवल कार्यालयीन कार्य ही संचालित करेंगे। बैंको में ग्राहक, खातेदार या आम लोगों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। 

खुलेंगे सोसायटी ,एक दिन में अधिकतम 50 लोगों को ही मिलेगा राशन

लाॅकडाउन की अवधि के दौरान जिले में संचालित सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें प्रातः 7 बजे दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। दुकान संचालक वार्ड-मोहल्ला-ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए राशन वितरण करेंगे। प्रतिदिन 50-50 हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। वार्ड-मोहल्ला में खाद्यान्न वितरण के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित कर हितग्राहियों को सूचना देकर खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। हितग्राहियों को मास्क पहनना और सेनेटाइजेशन के लिए सेनेटाइजर या साबुन पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। हितग्राहियों के खड़े होने के लिए निर्धारित दूरी पर गोले लगाना या चिन्हांकन करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। हितग्राहियों के राशन कार्ड ही खाद्यान्न लेने के लिए राशन दुकान तक आने-जाने के लिए पास के रूप में मान्य होगा।  

आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्यवाई

जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्ण तालाबंदी संबंधी अन्य निर्देश पहले जारी किए आदेशानुसार ही होंगे। पूर्ण तालाबंदी के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड संहिता 1860, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य सुसंगत कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसलिए बढाना पड़ा लॉकडाउन

जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में 12 अप्रैल की दोपहर 3 बजे से 22 अप्रैल तक दस दिवसीय लॉकडाउन घोषित किया गया था। लेकिन लॉकडाउन के मध्यांतर (5 दिनों ) के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर पर लॉकडाउन में भी लगाम नहीं लगाया जा सका है। शुक्रवार को छोंड़ दें तो लगातार कोरोना के रिकार्ड मामले सामने आ रहे हैं । जिले में पिछले 5 दिनों में 3722 संक्रमित मिले हैं ,जबकि 39 संक्रमित मरीज जिंदगी की जंग हार गए। कोरोना के जिले में कुल सक्रिय प्रकरण 5412 है । इस लिहाज से देखें तो जिले में तकरीबन 69 फीसदी सक्रिय मामले इन 5 दिनों के ही हैं। पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमित सक्रिय प्रकरणों के मामले में कोरबा छठवें स्थान पर है। कोरबा से आगे 19 हजार 286 प्रकरणों के साथ सिरमौर रहने वाला दुर्ग , रायपुर,राजनांदगांव ,बलौदाबाजा र,एवं बिलासपुर ही है । यही वजह है कि जनहित में लॉकडाउन का जिला प्रशासन को 5 दिन और विस्तार करना पड़ा।

लॉक डाउन में कोरोना का कहर एक नजर में

दिनांक – संक्रमित -मृत

12 अप्रैल -638-06

13 अप्रैल -724 -07

14 अप्रैल -738 -05

15 अप्रैल – 892 -13

16 अप्रैल -730 -08

योग – 3722 – 39