नहीं थमा कोरोना का कहर , कुछ छूट कुछ पाबंदियों के साथ 17 मई तक कोरबा लॉक,कलेक्टर ने जारी किए आदेश ,जिले की सीमाएं सील
हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा ।कोरोना की दूसरी लहर के कहर से तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण एवं लगातार हो रही मौतों से बिगड़ते हालात को नियंत्रित करने लॉकडाउन का चौथा चरण जिले में लागू हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने 27 अप्रैल को जारी आदेश में संशोधन करते हुए 17 मई की प्रातः 6 बजे तक जिले में लॉकडाउन का विस्तार कर संपूर्ण कोरबा जिले को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया है।इसके साथ ही जिले की सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। संशोधित आदेश में छूट के साथ साथ पाबंदियां भी शामिल की गई है।

उल्लेखनीय कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए जिले में 3 चरण में लॉकडाउन किया जा चुका है । पहले चरण में 12 अप्रैल की दोपहर 3 बजे से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। इस दौरान संक्रमण की दर में कमी नहीं आने पर हालातों की समीक्षा कर लॉकडाउन के दूसरे चरण का 27 अप्रैल तक विस्तार कर दिया गया था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर इस कदर कहर बरपा रही थी कि दोनों लॉकडाउन संक्रमण की चैन को रोकने में नाकाफी रही। लिहाजा तीसरे चरण में का विस्तार कर लॉकडाउन 05 मई की रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन इस दौरान भी ओद्योगिक जिला होने व पावर सेक्टर के कर्मियों को छूट मिलने की वजह से संक्रमण बेकाबू है ।जिले में अब तक लॉक 21 हजार 596 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 328 जिंदगी की जंग हार चुके हैं।इस दौरान औसतन प्रतिदिन जिले में 934 संक्रमित मिल रहे वहीं 14 मरीजों की जान जा रही है । हालांकि संक्रमितों में 50 फीसदी से अधिक स्वस्थ हो गए हैं,शेष का उपचार जारी है ।देश के विशेषज्ञों ने 11 से 15 मई तक कोरोना के पिक पर रहने की संभावना जताई है । इन सब हालातों की समीक्षा कर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को 11 दिन और बढाते हुए 17 मई की प्रातः 6 बजे तक विस्तार कर दिया है । इस दौरान जिले की सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। इस बार कड़ी पाबंदियों के बीच कुछ क्षेत्रों में छूट भी दी गई है।
पूर्ण लॉकडाउन की अवधि में कोरबा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर्स संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। किराना दुकान/डेली निड्स/प्रोविजन स्टोर्स दोपहर 3 बजे तक ऑनलाईन / व्हाटसअप /दूरभाष इत्यादि से आर्डर प्राप्त कर होम डिलीवरी कर सकेंगें, किन्तु दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। माॅल में स्थित किराना दुकान/डेली निड्स/प्रोविजन स्टोर्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन।सभी प्रकार के हाॅटल एवं रेस्टोरेंट को, नगर पालिक निगम, कोरबा में अपना पंजीयन कराकर खादय पदार्थों की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। किन्तु ग्राहको के लिये इन हाउस डायनिंग एवं टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलिवरी के लिये होटल एवं रेस्टोरेंट से डिलिवरी का समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। जोमेटो, स्विगी एवं अन्य फूड डिलीवरी एजेंसी को कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए केशलेस ट्रांसजेक्शन एवं कांटेक्ट फ्री होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
लॉक डाउन के चौथे चरण में जिला प्रशासन ने आम जनता को बड़ी राहत दी है । लॉकडाउन के 3 चरणों में 23 दिन से आम नागरिकों के लिए बन्द पेट्रोल पंप को खोल दिया गया है । अब आम जनता को भी 6 मई से कोविड -प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पेट्रोल ,डीजल प्रदाय किया जाएगा। जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है । लॉक डाउन के दौरान आवश्यक सेवा से जुड़े पासधारियों को भी पेट्रोल डीजल प्रदाय नहीं किए जाने की शिकायतें मिल रही थी । यही नहीं आगामी माह में खरीफ फसल की तैयारी में जुटने वाले किसानों सहित पशुपालकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए इस सेक्टर की दुकानें ,गोडाउन बीज ,उर्वरक ,कीटनाशक ,कृषि मशीनरी के विक्रय /मरम्मत हेतु दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुलेंगी ।
50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे बैंक ,व्यवसाय व चिकित्सा प्रयोजन के लिए ही होगा लेनदेन
लॉकडाउन के चौथे चरण में सभी शासकीय ,अशासकीय सहकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। उक्त अवधि के दौरान दवा ,चिकित्सा उपकरण ,चिकित्सकीय प्रयोजन ,आक्सीजन निर्माता प्लांट एवं पेट्रोल पंप संचालक ,गैस एजेंसियों ,कोल ट्रांसपोर्टर ,उद्योग ,व्यवसाय एवं पीडीएस दुकान संचालन हेतु लेन देन को छोंड़कर सभी लेन देन बन्द रहेंगे। इसके लिए शाखा प्रबंधक को संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करना होगा । विभिन्न शासकीय विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी ,आरईएस,सिंचाई विभाग,पीएचई एवं मनरेगा के श्रम आधारित ऑन साईट कार्य के संचालन की अनुमति होगी। लेकिन इसके लिए निर्माण एजेंसी/कांट्रेक्टरों को निर्माण कार्य मे नियोजित श्रमिकों एवं कर्मचारियों की कोविड टेस्ट कराना होगा । निगेटिव आने पर ही कार्य करने की अनुमति होगी ।पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय को अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों एवं टोकन व्यवस्था के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है ।
जारी रहेगी कोरियर सेवा ,खुलेंगे आटा चक्की
पूर्ण तालाबंदी के दौरान डाक/पोस्टल सेवाओं हेतु कोरियर कंपनी/एजेंसी को अपने कार्य संचालन की अनुमति होगी। ई-काॅमर्स सेवायें (अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि) पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी। एसी/कूलर एवं सेनेटरी फिटिंग हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर को नगर पालिक निगम कोरबा/संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से आवश्यक पास एवं अनुमति प्राप्त करने की शर्त पर घर पहुंच सेवा प्रदान करने की अनुमति होगी। गैस एजेंसियाॅं एवं आटा चक्की/फ्लोर मिल को दोपहर 3 बजे तक कोविड-19 प्रोटोकाॅल के तहत खोलने की अनुमति होगी।
फल,सब्जी नॉनवेज की होगी होम डिलीवरी
प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक फल, सब्जी, पोल्ट्री, मछली, मटन, अण्डे की विक्रेताओं को होम डिलिवरी के माध्यम से अपने उत्पादों की विक्रय की अनुमति होगी। विक्रेताओं को कहीं पर भी स्थायी ठेला अथवा दुकान खोलकर विक्रय की अनुमति नहीं होगी। इन सामाग्रियों की होम डिलिवरी केवल स्ट्रीट वेंडर/ठेले/पिकअप/मिनी ट्रक/अन्य उपर्युक्त छोटे वाहनों से की जा सकेगी। इसके लिए उपयोग किये जा रहे वाहन पर स्टीकर/बैनर प्रदर्शित करना होगा। दुग्ध पार्लर एवं दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं सायं 5 बजे से सायं 6.30 बजे तक ही होगी। दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
सीमित कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे उद्योग
अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टीलाईजर एवं खान (डपदमे), कोयला खदानें, एल्युमिनियम प्लांट न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं प्लांट, फैक्ट्री/कोयला खदान को जीवित (स्प्टम्) रखने हेतु न्यूनतम अत्यावश्यक सामग्रियों यथा विस्फोटक (कोल खनन हेतु), एच.एफ.ओ., एल्युमिनियम, कोलपिच सीपी कोक एवं एल्युमिनियम आदि का न्यूनतम संभव मात्रा में परिवहन करेंगे। कोविड संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
नियमों के साथ खुलेंगे पीडीएस दुकान
तालाबंदी अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं के वितरण की अनुमति होगी तथा समस्त् शासकीय उचित मूल्य दुकानों में निर्धारित समयावधि में माॅस्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए टोकन व्यवस्था के साथ राशन वितरण करेंगे। सभी प्रकार की मण्डियां तथा थोक/फुटकर एवं ग्राॅसरी दुकानें बंद रहेंगी, किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोदामों में लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी। थोक व्यापारी- होम डिलीवरी व्यवस्था में लगे दुकान संचालकों से ऑनलाईन या फोन के माध्यम से आर्डर लेकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कर सकेंगे।
नियमों की अवहेलना पर दुकान होंगे सील ,होगा एफआईआर दर्ज
होम डिलीवरी के दौरान माॅस्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में/होम डिलिवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा। संबंधित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर/पोर्टल की जानकारी की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी। पैट शाॅप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 7 बजे से प्रातः 10 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी।
शराब दुकान सहित ये बन्द रहेंगे
लॉकडाउन की अवधि के दौरान जिले की सभी शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत बंद रहेंगे । सभी बाजार, मैरिज हाॅल, माॅल, क्लब, स्वीमिंग पूल, सुपर मार्केट, स्कूल एवं काॅलेज, कोचिंग संस्थान, पान एवं सिगरेट की दुकानें, नाई दुकान, पार्क, मण्डियां, जिम, चैपाटी, खान-पान के सभी ठेले आदि पूर्ववत बंद रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
पूर्ण तालाबंदी अवधि में कोरबा जिले के सभी केन्द्रीय/ शासकीय/ सार्वजनिक/ अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय तथा टेलीकाॅम, रेलवे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशाॅप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्राी के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम पूर्ववत संचालित रहेंगे।
जारी रहेगी कांटेक्ट ट्रेसिंग एक्टिव सर्विलांस ,इन्हें नहीं लगेगा ई पास
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।
अपरिहार्य परिस्थितियों में कोरबा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षाथियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/टेलीकाॅम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियो /चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्य ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा तथा उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन में आने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी।
ये दस्तावेज पास के लिए होंगे मान्य,आपात स्थिति में कर सकेंगे आवागमन
यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। आने वाले यात्रियों का आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा।
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3, आटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो /टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रायोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उलंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन
17 मई तक पड़ने वाले सभी रविवार को संपूर्ण जिले में पूर्णतः लाकडाउन रहेगा। लेकिन अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लीनिक/मेडिकल स्टोर्स/पशु आहार की दुकानें/न्यूज पेपर/दुग्ध वितरण एवं पेट्रोल पंप संचालन की अनुमति होगी। पूर्ण तालाबंदी के इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगन विधित अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
लॉक डाउन में कोरोना का कहर एक नजर एक नजर में
दिनांक – संक्रमित -मृत
12 अप्रैल -638-06
13 अप्रैल -724 -07
14 अप्रैल -738 -05
15 अप्रैल – 892 -13
16 अप्रैल -730 -08
17 अप्रैल 1062 -15
18 अप्रैल 885-12
19 अप्रैल 787 -08
20 अप्रैल 990 -09
21 अप्रैल 695 -17
22 अप्रैल 766-19
23 अप्रैल 842 – 15
24 अप्रैल 973 -16
25 अप्रैल 787 -26
26 अप्रैल 1033-26
27 अप्रैल 1020 – 10
28 अप्रैल 1102 -23
29 अप्रैल 1042 -15
30 अप्रैल 1236 – 21
01 मई 1228 – 15
02 मई 900 -13
03 मई 1223 – 17
04 मई 1203-12
योग – 21496 – 328