लाॅकडाउन में बढ़ी छूट, प्रशासन ने जारी किया आदेश,नियमों का करना होगा पालन
कोरबा – जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और आमजनों की सुरक्षा के लिए 31 मई रात्रि 12 बजे तक लाॅकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस अवधि में जिले में कुछ दुकानों के खुलने और कुछ अन्य जरूरी गतिविधियों की भी छूट दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जारी किये गये आदेश अनुसार निर्माण सामाग्री से जुड़ी हार्डवेयर दुकानें, छड़, सीमेंट, आटोमोबाईल रिपेयर शाॅप, आटो पार्ट्स की दुकानें, टायर पंचर बनाने की दुकानें, चश्में की दुकानें और सभी स्टैंड अलोन शो रूम- एकल शो रूम प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। माॅल में स्थित शोरूम नहीं खुलेंगे। स्टेशनरी दुकानें भी कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। चार्टर्ड एकाउंटेट आफिस को भी 50 प्रतिशत स्टाफ की उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। परंतु इन आफिसों में आम जनता या बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अमेजन, स्विगी, फ्लिपकार्ट, जोमैटो जैसी ऑनलाईन होम डिलीवरी सुविधा की भी अनुमति होगी।
निगम की निगरानी में ऑड-इवन फॉर्मूले के तहत खुलेंगी दुकानें
एकल शोरूम का संचालन रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही किया जा सकेगा किंतु स्थापित बाजारों में स्थित शो रूम हेतु सम-विषम नियमानुसार क्रम का पालन अनिवार्य होगा। नगर पालिक निगम-नगरीय निकाय इस हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। शो रूम में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु मास्क एवं सेनिटाईजर रखना तथा लोगों में जागरूकता हेतु शो रूम परिसर में पोस्टर-बैनर लगाना अनिवार्य होगा।
शो रूम में कार्यरत व्यक्तियों को करवाना होगा कोरोना टेस्ट
शो रूम में कार्यरत सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड जांच और कोविड वेक्सीनेशन कराना होगा। शोरूम में कार्यरत कर्मचारी और आने वाले ग्राहकों को कोविड प्रोटोकाॅल के तहत मुंह पर मास्क लगाना तथा दो गज की दूरी रखने का कड़ाई से पालन करना होगा। शोरूम में भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने पर या जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार जुर्माना लगाने एवं 30 दिन के लिए शोरूम सील करने की कार्यवाही की जायेगी।


