छत्तीसगढ़ में यात्रियों को बड़ी राहत:हवाई अड्‌डों, स्टेशन पर RT-PCR जांच की अनिवार्यता खत्म; अब 96 घंटे पहले की रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर आने की अनुमति

  • नए आदेश से हवाई यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी। लेकिन यहां आने वाले यात्रियों के जांच और होम आइसोलेशन की निगरानी बड़ी चुनौती होगी।

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश के लिए RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। उसकी जगह दूसरा नियम आया है। इसके मुताबिक अब प्रदेश में आने के लिए 96 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यह आदेश कल से लागू होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने गुरुवार को नया आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है, कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए 28 अप्रैल को जारी आदेश में कुछ संशोधन किया जा रहा है। अब हवाई यात्रा के जरिए दूसरे राज्यों से बोर्डिंग के समय RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। अब जिन यात्रियों के पास 96 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगने का प्रमाणपत्र होगा, उन्हें राज्य के भीतर यात्रा की अनुमति होगी। बताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केस कम होने के बाद सरकार ने सख्ती को भी कम करना शुरू किया है। यह फैसला उसी का हिस्सा है।

नहीं होगी रिपोर्ट ताे कोरोना जांच कराना होगा

जिन यात्रियों के पास 96 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें भी अब रोका नहीं जाएगा। हवाई अड्‌डे पर ही उनकी कोरोना जांच होगी। जांच की रिपोर्ट आने तक ऐसे यात्री को होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा।

रेल और सड़क मार्ग पर भी यही नियम

सरकार ने रेल और सड़क मार्ग से छत्तीसगढ़ आ रहे लोगों के लिए भी यही नियम तय कर दिया है। जिनके पास 96 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट अथवा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा, उन्हें रेलवे स्टेशन और बॉर्डर चेकपोस्ट से आगे यात्रा की अनुमति होगी।

अभी तक 72 घंटे पहले की रिपोर्ट अनिवार्य थी

अप्रैल में कोरोना के 5 हजार से अधिक केस रोज मिल रहे थे। ऐसे में सरकार ने सख्ती शुरू की। आदेश जारी कर बोर्डिंग से 72 घंटे पूर्व का कोरोना की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई। इसके बिना बोर्डिंग की अनुमति नहीं थी। कहा गया, कोई यात्री इस रिपोर्ट के बिना आ भी जाता है तो हवाई अड्‌डे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इससे यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही थीं। कई राज्यों में बिना लक्षण वाले लोगों का RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहा था। वहीं अधिकतर राज्यों में जांच के बाद रिपोर्ट आने में 5 से 9 दिन का समय लग रहा था।