8 प्रतिशत से नीचे पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में लॉकडॉउन खोलने का निर्णय,कुछ शर्तों के साथ जल्द जारी होंगे आदेश
रायपुर । छत्तीसगढ़ में 31 मई के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए है कि वो जिले जहां पोजेटिविटी रेट 8 प्रतिशत से कम है, वहां अब अनलॉक कर दिया जाए, जबकि जिन जिलों में 8 प्रतिशत से ज्यादा पोजेटिविटी रेट है, वहां अभी लॉक डाउन लगा रहेगा। हालांकि अभी प्रदेश में 25 जिलों में पोजेटिविटी रेट 8 से कम है, जबकि 3 जिले सूरजपुर, धमतरी और रायगढ़ में पोजेटिविटी रेट 8 से ज्यादा है। इसलिए इन 3 जिलों में प्रतिबंध जारी रह सकते है।
संडे लॉक डाउन सिर्फ उन्ही जिलों में रहेगा, जहां पोजेटिविटी रेट 8 से ज्यादा है, बाकी जगहों पर सातों दिन दुकानें खुलेगी। कलेक्टर अपने जिलों के हालात के आधार पर निर्देश जारी करेंगे। लॉकडाउन हटने के बाद भी प्रदेश में नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। दुकानों को हर हालत में शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी दुकानों, शोरूम, मॉल्स को खोलने का आदेश दिया है, हालांकि इन सभी जगहों पर शाम 6 बजे तक दुकाने बन्द हो जाएगी। होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी। सिनेमा हॉल और थियेटर बन्द रहेंगे। शादी समारोह की मैरिज हॉल, होटल्स, में इजाजत होगी, लेकिन जिलों से जारी अतिथियों की संख्या पूर्व की भांति जारी रहेगी। बिंदुवार समझें किसे अनुमति होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी।होटल और रेस्तरां केवल टेकअवे भोजन और ऑनलाइन / स्विगी, ज़ोमैटो डिलीवरी की अनुमति देंगे. सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे. 8% से अधिक सकारात्मकता दर वाले सभी जिले, प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन जारी रखेंगे।सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से शाम 6.00 बजे तक अगली सुबह तक बंद रहेंगे।रात का कर्फ्यू जारी रहेगा विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन पहले के निर्देशों के अनुसार विवाह और अंत्येष्टि पर प्रतिबंध, अधिकतम सीमा के साथ व्यक्तियों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए प्रतिबंधों के अधीन होटलों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है। किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।