लोगों को मिली राहत ,कोरोना संक्रमण दर कम होने पर कलेक्टर ने जारी किया आदेश
हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा । 50 दिन के लंबे इंतजार बाद मंगलवार की शाम से जिले के समस्त होटल ,रेस्टोरेंट क्लब एवं बार खुल गए। यही नहीं मैरिज हॉल को भी विवाह के लिए अनुमति दे दी गई है । जहाँ कड़े कोविड प्रोटोकॉल के साथ अब लोग शादी समारोह के लिए बुकिंग कर सकेंगे। हालांकि शादी में पूवर्वत 50 लोग शामिल हो सकेंगे, वहीं अंत्येष्टि ,दशगात्र में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी किरण कौशल ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।
यहाँ बताना होगा कि बेकाबू कोरोना संक्रमण की वजह से कोरबा जिला 13 अप्रैल से लॉक था । पांचवें चरण में 31 मई तक कोरबा में लॉकडाउन प्रभावी था । लॉकडाउन का आशातीत परिणाम भी सामने आया । प्रदेश के 25 जिलों सहित कोरबा में संक्रमण दर 8 प्रतिशत से नीचे आने पर राज्य शासन ने 24 मई को ऐसे जिलों को अनलॉक करने का आदेश दिया था। जिसके तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी किरण कौशल ने हालातों की समीक्षा कर 26 मई को ही आवश्यक शर्तों के साथ कोरबा को अनलॉक करने का आदेश जारी कर दिया था । इसके तहत स्कूल कॉलेज ,सिनेमा हॉल/थियेटर ,मैरिज हॉल ,स्विमिंग पूल गार्डन ,धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन ,पर्यटन केंद्र के अलावा लगभग सभी क्षेत्र खुल गए थे। लेकिन होटल ,रेस्टोरेंट क्लब एवं बार बन्द थे। कोरोना संक्रमण दर में आशातीत कमी आने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने 1 जून को सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध का विस्तार करने के साथ साथ इन सेवाओं को भी संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। जिसके तहत 50 दिन के लंबे इंतजार बाद मंगलवार की शाम से जिले के समस्त होटल ,रेस्टोरेंट क्लब एवं बार खुल गए।शादी विवाह के लिए अब मैरिज हाल को भी अनुमति दे दी गई है। पूर्व आदेश में स्वंय के घर एवं निजी होटल में ही विवाह की अनुमति दी गई थी।जिसकी वजह से लोगों को असुविधा हो रही थी। शादी में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त के साथ अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं अंत्येष्टि ,दशगात्र में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। जारी आदेश के तहत सभी प्रकार की दुकानें रविवार को छोंड़कर शाम 6 बजे तक कोविड -प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ खुली रहेंगी। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शासकीय कार्यालय में रोटेशन के साथ 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम करना होगा। प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर दुकान 30 दिवस (एक माह )के लिए सील कर दिया जाएगा।


