छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने पीड़ित महिला को बिल्डर से दिलाया 8 लाख रुपये का नगद चेक

रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सुनवाई के एक प्रकरण में पीड़ित आवेदिका के कथनानुसार अनावेदक को दी गयी राशि एवं बैंक लोन में हुए व्यय की मांग की गई थी। जिसपर अनावेदक आठ लाख रुपए का चेक और अन्य व्यय देने को तैयार हुआ। आयोग के सुनवाई के दौरान अनावेदक आठ लाख का चेक लेकर अनावेदक ने अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक के समक्ष आवेदिका को दिया।


अध्यक्ष ने अनावेदक को समझाइश दिया कि आवेदिका के द्वारा दी गयी राशि लगभग 2 वर्ष पूर्व की है। इस पूरे अवधि में उक्त राशि का उपयोग अनावेदक द्वारा व्यापार के लिए किया गया है। अतः उक्त मूल राशि का बैंक दर ब्याज आवेदिका को देना चाहिए। इस स्तर पर दोनो पक्ष पहले अपने दस्तावेजों का आपस मे अंतरित कर लेवे और आगामी सुनवाई में पुनः इस प्रकरण की सुनवाई किया जाएगा। अनावेदक द्वारा आगामी सुनवाई तिथि को बचे हुए राशि की अदागयी पर सुनवाई होगी।