कोरबा । इस साल शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आयोजित गरबा -डांडिया में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके प्रतिभागी ही शामिल हो सकेंगे।
इस बार ऐसे आयोजनों में स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत या 200 व्यक्ति से कम के शामिल होने की अनुमति होगी। रात 10 बजे तक ही आयोजन होंगे बकायदा इसके लिए एसडीएम से लिखित अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में नवरात्रि पर्व के अवसर पर रास गरबा-डांडिया और भजन आदि के आयोजन के लिए यह गाईडलाइन जारी की है।

जारी गाईड लाइन के अनुसार आयोजन समितियों को स्थल पर प्रवेश एवं निकासी के लिए अलग-अलग टच फ्री मोड वाले दरवाजों की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही आयोजन स्थल को दिन में कम से कम 02 बार सेनेटाईज्ड भी करना होगा। आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेशिंग तथा सोशल डिस्टेशिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर/06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा। समितियों को आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी रजिस्टर में रखना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है, तो उसका आसानी से ट्रेस किया जा सके। आयोजकों को ही सैनेटाईजर थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हेंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर आयोजन स्थल में सम्मिलित/प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जा सकेगा। आयोजकों को किसी प्रकार के दुर्घटना से बचने के लिए अग्निशमन, प्राथमिक उपचार सामग्री उपलब्ध हो सुनिश्चित करनी होगी। आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।
आयोजन स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था भी आयोजकों को स्वयं करनी होगी। आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। किसी प्रकार की फूहड़ता-अश्लीलता का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा। आयोजन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त स्वयं सेवक रखने होंगे एवं स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना होगा। दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने की दशा में इसकी समस्त जवाबदारी आयोजक की होगी तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। निर्देशों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जावेगी।
