प्रतिबन्ध के बावजूद बिटिया की जन्मदिन पर दे दी पार्टी , कार्यक्रम शुरू होने से पहले जोन कमिश्नर के साथ पहुंचे तहसीलदार ,लगाया अर्थदण्ड, रुकवाया आयोजन ,कोविड -प्रोटोकॉल का नहीं कर रहे थे पालन

हसदेव एक्सप्रेस न्यूज दर्री-कोरबा । कड़े प्रतिबंध के बावजूद बिना अनुमति बिटिया की जन्मदिन पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पार्टी आयोजित करना सुमेधा के साहू परिवार को भारी पड़ गया। प्रभारी तहसीलदार ने जोन कमिश्नर के साथ कार्यक्रम शुरू होने से पहले आयोजन पर रोक लगा दी। साथ ही 6 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया।

जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने जिला प्रशासन ने आगामी आदेश पर्यंत समस्त सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है यहां तक की शादी एवं दशगात्र जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए जिला प्रशासन(एसडीएम ) से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी,इन आयोजनों के लिए भी सीमित संख्या (आयोजन स्थल की क्षमता की एक तिहाई व अधिकतम 200) निर्धारित की गई है। बावजूद इसके लोग नियम तोड़कर कोरोना संक्रमण बढ़ाने आमादा है रविवार को कुछ इसी तरह का मामला दर्री तहसील क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 48 सुमेधा में देखने को मिला ,जहां परमेश्वर साहू नामक व्यक्ति अपनी पुत्री का जन्मदिन आयोजन बड़े पैमाने पर आयोजित कर रहा था। ना केवल पार्टी की तैयारी थी बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए डीजे भी बुला लिया गया था ।मीडिया के जरिए जैसे ही यह बात प्रभारी तहसीलदार सोनू अग्रवाल तक पहुंची ,श्री अग्रवाल नगर निगम जोन कमिश्नर दर्री अरुण शर्मा के साथ दलबल सहित पार्टी शुरू होने से पहले ही शाम 6:00 बजे पहुंच गए पहुंच गए। जहां बड़े स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी थी सैकड़ों लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा था पुलिस के साथ पहुंचे अधिकारियों को देख परिजनों में हड़कंप मच गया परिजनों ने जानकारी ना होने की बात कह कर कार्यवाही नहीं किए जाने का आग्रह किया । लेकिन प्रभारी तहसीलदार ने 6 जनवरी को जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने जारी आदेशों का अक्षरशः पालन करना होगा । जन्मदिन,सालगिरह, पिकनिक,छठ्ठी जैसे समस्त आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जा चुका है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2500 पठित एपिडेमिक डिसीज एकता 18 सो 97 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी द्वय ने डीजे वाले को वापस कर तत्काल आयोजन पर रोक लगा दिया। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा । वहीं जागरूक लोग जिला प्रशासन की इस कार्रवाई की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कोरोना संक्रमण के बीच इस तरह का आयोजन खतरों से भरा है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लोगों को ऐसे आयोजनों को टाल देना चाहिए।

आयोजन कर्ता सहित डीजे संचालक पर लगाया जुर्माना

प्रभारी तहसीलदार दर्री सोनू अग्रवाल ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर बिना अनुमति जन्मदिन की पार्टी वृहद पैमाने पर आयोजित कर कोविड -19 का प्रसार करने वाले आयोजनकर्ता परमेश्वर साहू पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया । वहीं डीजे संचालक पर 1 हजार का अर्थदंड लगाकर उसे वापस भेज दिया गया । अधिकारियों की माने तो शाम 6:00 बजे कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था । अगर कार्यक्रम शुरू होने के बाद वे कार्रवाई करने के लिए पहुंचते तो जुर्माना की राशि कहीं अधिक होती ।लोगों को इस तरह की कार्रवाई और फजीहत से बचने अपने विवेक का परिचय देना होगा।

वर्जन

अर्थदंड लगाकर रुकवा दिया है आयोजन

जिला प्रशासन ने कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए समस्त प्रकार के सावर्जनिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके संबंधित परिवार द्वारा जन्मदिन का वृहद पैमाने पर आयोजन कर किया जा रहा था यहां तक कि सांस्कृतिक आयोजन की भी तैयारी की गई थी। सूचना मिलने पर कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व पहुंचकर निर्धारित अर्थदंड लगाकर कार्यक्रम रुकवा दिया है। लोगों को कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस तरह के आयोजनों को डाल देना चाहिए ।अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सोनू अग्रवाल, प्रभारी तहसीलदार दर्री