शरिया कोर्ट के ‘तीन तलाक’ को बिलासपुर हाईकोर्ट का हाईवोल्टेज झटका,फैसले पर लगाई रोक

बिलासपुर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। शरिया कोर्ट के ‘तीन तलाक’ को बिलासपुर हाईकोर्ट का हाईवोल्टेज झटका मिला है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर स्थित “इदारा-ए-शरिया” इस्लामी कोर्ट के फैसले और पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य, इस्लामी कोर्ट और महिला के शौहर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

इस संबंध में जस्टिस पी. सेम कोशी के सिंगल बेंच में मामला लगा था। शरिया इस्लामी कोर्ट द्वारा दिये गए तीन तलाक के फैसले को रायपुर की मुस्लिम महिला ने चुनौती दी थी। महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। वन स्टॉप सखी सेंटर में काउंसलिंग विफल होने के बाद याचिकाकर्ता ने महिला पुलिस स्टेशन में अपने पति और ससुरालवालों के खिलाफ शिकायत भी की थी। जिसके बाद महिला के पति और ससुरालवालों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस बीच प्रतिवादी महिला के पति ने तीन तलाक की पेशकश की। जिसे लेकर शरिया कोर्ट ने महिला के खिलाफ तीन तलाक का आदेश दे दिया ।