कोरबा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आरएन पठारे ने सीएसईबी चौकी पुलिस को एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की संचालिका डॉ. वंदना चंदानी समेत दो अन्य पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता अनीष कुमार सक्सेना के माध्यम से कुसुमलता साहू ने दायर परिवाद में बताया कि 31 अक्टूबर 2020 को उसने अपने पिता दिलेश्वर प्रसाद साहू का टीपी नगर स्थित एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर में कोविड टेस्ट कराया। इसकी रिपोर्ट नहीं दिए जाने से इलाज के अभाव में उसके पिता की मृत्यु हुई है। रिपोर्ट में जानबूझकर गलती छुपाई गई। सैंपल लेने व सैंपल रिपोर्ट जारी करने के समय में फर्जीवाड़ा किया गया। सैंपल लेने का समय सुबह 10 बजे और रिपोर्ट जारी करने का समय 10.06 बजे उल्लेखित किया गया। जबकि इसके दो घंटे पहले ही दिलेश्वर प्रसाद साहू की मौत हो गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की संचालिका डॉ. वंदना चंदानी व दो अन्य पर सीएसईबी चौकी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने आदेश दिया है।