सरकारी जमीन पर तानी बिल्डिंग अब होगी जमींदोज ,छत्तीसगढ़ के इस जिले में बुलडोजर चलाने का आदेश जारी

गौरेला पेंड्रा मरवाही । अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। गौरेला तहसीलदार प्रफुल्ल रजक ने नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 में हुए अतिक्रमण को 5 दिनों के अंदर हटाने के आदेश दिए। दरअसल वार्ड नंबर 14 में लोगों ने सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अवैध निर्माण पर कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने एसडीएम गौरेला व तहसीलदार प्रफुल्ल रजक को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस पर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया है।

तहसीलदार कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ग्राम टिकरकला तहसील पेंड्रा रोड पर खसरा क्रमांक 140/1/क जिसका रकबा 1.3310 हेक्टेयर है, ये भूमि भी छत्तीसगढ़ सरकार की है। ये जमीन बड़े जंगल के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण कार्य कई साल पहले से हो रहा है। अब सरकारी जमीन पर लाखों रुपए की लागत से बने मकान को तहसीलदार ने 5 दिन के भीतर खाली कराने का आदेश दिया है। अगर कब्जाधारियों ने तय समय में निर्माण नहीं हटाया, तो प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा, जिसका खर्च भी अतिक्रमणकारियों को ही उठाना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से सरकारी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री की शिकायत की गई थी। संबंधित भूमि नगर पंचायत गौरेला क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में आती है। यहां नगर पंचायत की अनुमति के बिना सरकारी भूमि पर कई निर्माण कार्य कराए जा चुके हैं और अब भी चल रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई मकानों का निर्माण भी कराया जा चुका है।
दो महीने पहले ही कलेक्टर ने दत्तात्रेय मंदिर के आसपास के लगभग 15.25 एकड़ जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई की थी। यहां दर्जनों आवास और व्यावसायिक निर्माण को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये जगह अभिलेखों में छोटे झाड़-जंगल के रूप में दर्ज है।