कोरबा। जिलान्तर्गत पाली थाना के ग्राम बांधाखार में अवैध संबंध के शक में पति और उसके भाई के साथ पत्नी व संबंधित व्यक्ति की हत्या सोते वक़्त कर देने का आरोप था। परन्तु बताया जा रहा हैं की रात होने की वजह से पत्नी के स्थान पर संबंधित व्यक्ति के पिता की हत्या कर दी, जबकि संबंधित व्यक्ति घायल हो गया। मामले में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा ने आरोप सिद्ध होने पर दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस संबंध में अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक कुमार मानद ने बताया कि 16 सितंबर 2020 को रात्रि लगभग 8 बजे चमरा सिंह व शिव सिंह घर से निकले थे, पर रातभर घर वापस नहीं आए। दूसरे दिन ग्राम सरपंच द्वारा मोबाइल फोन पर सूचित किया गया कि चमरा सिंह, मीना बाई के घर कमरे में मृत तथा शिव सिंह गोड़ घायल अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलने पर थाना पाली पुलिस घटनास्थल पहुंची। विवेचना के दौरान पता चला कि गांव का ही एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आहत शिव सिंह के साथ संबंध होने की शंका करता था। इसलिए उसने अपने छोटे भाई के साथ हत्या करने की योजना बनाई। शिव सिंह तथा पत्नी की हत्या करने के उद्देश्य से दोनों घर की बाड़ी की तरफ से रात में घर पहुंचे और घर में सो रहे चमरा सिंह को पत्नी समझकर टंगिया से वार कर दिया। घटना में चमरा सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाद में शिव सिंह को भी जान से मारने का प्रयास किया और उसके गले पर चोट आई। पुलिस ने कथित आरोपित गोरे लाल कोल तथा मुरीव राम कोल के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज किया और चालान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पाली के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक अशोक आनंद ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी वेंसेस्लास टोप्पी ने कथित आरोपित गोरे लाल कोल तथा मुरीत राम कोल को शिव सिंह को जान सहित मारने का प्रयास पर धारा 307 के तहत आजीवन कारावास व एक-एक हजार रूपये का अर्थदंड तथा चमरा सिंह की हत्या करने पर धारा 302, 34 के तहत आजीवन कारावास व एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नही किये जाने पर आरोपीगण को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।