CG : सुध लीजिए महामहिम जी , बस्तर में बस्तर विकास प्राधिकरण के फंड के लूट की मिली है खुली छूट ! बिना सत्यापित व्हाउचर फर्म को 20.51 लाख का भुगतान करने वाली सहायक संचालक उद्यान की ढाल बनी है साय सरकार ,आज पर्यंत निलंबन न ट्रांसफर ….इधर जगदलपुर में कलेक्टर ने ग्रीन शेड नेट हाउस के निर्माण में भ्रष्टाचार के शिकायत की रोकी जांच,नीयत पर उठे सवाल …

हसदेव एक्सप्रेस न्यूज दंतेवाड़ा-जगदलपुर । 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मां दंतेश्वरी की नगरी जगदलपुर में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो रहा। जहाँ वे लालबाग मैदान में आयोजित प्रसिद्ध बस्तर पंडुम का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन की भव्य तैयारियों को जहाँ अंतिम रूप देकर उनके आगमन के इंतजार किया जा रहा है,वहीं डबल इंजन की सरकार में बस्तर विकास प्राधिकरण में ही 20.50 लाख के भ्रष्टाचार (फर्जी भुगतान) के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज नहीं गिरने से साय सरकार कटघरे में है। केंद्रीय योजनाओं ,मदों में भ्रष्टाचार के मामलों में डबल इंजन की सरकार के भ्रष्टाचारियों की ढाल बनने के बाद देश की प्रथम नागरिक से ही न्याय की एकमात्र आशाएं बंधी हैं।

यहाँ बताना होगा कि बस्तर संभाग के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के कार्यालय सहायक संचालक उद्यान , जिला -दक्षिण बस्तर -दंतेवाड़ा (छ.ग.) को बस्तर विकास प्राधिकरण मद के अंर्तगत 10 किसानों की भूमि पर तारबाड़ी और नलकूप ड्रिलिंग कार्यों की स्वीकृति दी गई थी। विभाग द्वारा उक्त कार्य की जिम्मेदारी अनुबंधित फर्म मेसर्स ए. जे. वेंचर, रायपुर को दी गई थी। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ ,रायपुर द्वारा 21 अगस्त 2025 को किए गए ऑडिट में उक्त कार्यों से संबंधित भुगतान प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर नियमों की अनदेखी कर फर्जी भुगतान किए जाने की पुष्टि हुई है।

👉महालेखाकार ने ऑडिट में पाई यह अनियमितता

महालेखाकार (लेखा परीक्षा ) छत्तीसगढ़ ,रायपुर के लेखापरीक्षा जाँच के दौरान, यह पाया गया कि सहायक संचालक, उद्यानिकी, दंतेवाड़ा
ने ठेकेदार मेसर्स ए. जे. वेंचर, रायपुर को बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 2021-22 के दौरान स्वीकृत 10 किसानों की भूमि पर तारबाड़ी और नलकूप ड्रिलिंग कार्यों के लिए, 13 अप्रैल 2022 को जारी कार्य आदेश के आधार पर, अर्थात कार्य आदेश जारी होने के तीन साल बाद 25 जून 2025 को 20.51 लाख का भुगतान जारी किया गया । सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 47 और नियम 57 के अनुसार, सरकारी निधियों से किए गए प्रत्येक भुगतान के साथ उचित दस्तावेज, जैसे बिल, वाउचर, और कार्य पूर्णता का सत्यापन, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नियम 57 में विशेष रूप से यह अनिवार्य किया गया है कि भुगतान के दावे निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए और संबंधित व्हाउचर और प्रमाण पत्रों द्वारा समर्थित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 133 (1) इस बात पर ज़ोर देता है कि जब तक दावे का सत्यापन न हो जाए और वह सही न पाया जाए, तब तक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। वाउचर या सहायक दस्तावेजों का अभाव इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है और वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है। जबकि ठेकेदार द्वारा लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त 2025) तक उक्त कार्य के निष्पादन को प्रमाणित करने के लिए कोई व्हाउचर, बिल या सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए। इसकी पुष्टि श्री कृष्ण कुमार साहू, सहायक ग्रेड 02, और श्री राकेश देवांगन, सहायक ग्रेड 02 द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 17 जुलाई 2025 के कार्यभार सौंपने के नोट से हुई।

👉सामान्य वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन , वित्तीय अनियमितता

साथ ही लेखापरीक्षा जाँच के लिए प्रस्तुत कैशबुक से भी पता चला कि अंतिम प्रविष्टि 03 जून 2025 को दर्ज की गई थी। यह भुगतान स्थापित वित्तीय मानदंडों और प्रक्रियाओं की पूर्ण अवहेलना करते हुए किया गया था। जिनके अनुसार धनराशि जारी करने से पहले कार्य पूरा होने का सत्यापन और वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है और धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और विभाग के कामकाज में जवाबदेही की कमी की चिंताएँ उत्पन्न करता है। इस मामले की तत्काल जाँच, बिना सत्यापन के भुगतान की गई राशि की वसूली और सरकारी हितों की रक्षा और ऐसी चूकों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है।
इस प्रकार, मेसर्स ए.जे. वेंचर, रायपुर को बिना कोई वाउचर या कार्य निष्पादन का प्रमाण प्रस्तुत किए ₹ 20.51 लाख जारी करना सामान्य वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है और वित्तीय अनियमितता की गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है। सत्यापन के बिना ऐसा अनधिकृत भुगतान पारदर्शिता, जवाबदेही और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को कमजोर करता है। यह चूक विभाग के भीतर घोर लापरवाही और आंतरिक नियंत्रण की विफलता को दर्शाती है। मामले की जाँच, भुगतान की गई राशि की वसूली और संबंधित अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय करने के लिए तत्काल कार्रवाई ज़रूरी है।

👉भुगतान प्रक्रिया की अनदेखी कर सहायक संचालक उद्यानिकी दंतेवाड़ा द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेकर किया गया भुगतान

ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को मज़बूत करना और वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना ज़रूरी है। विभाग से अनुरोध है कि वह लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितता पर एक विस्तृत और लिखित जवाब प्रस्तुत करे, जिसमें विशेष रूप से उन परिस्थितियों का ज़िक्र हो जिनके तहत 13 अप्रैल 2022 के कार्य आदेश के आधार पर, ठेकेदार द्वारा कोई भी सहायक व्हाउचर व दस्तावेज़ प्रस्तुत किए बिना, मेसर्स ए.जे. वेंचर, रायपुर को 25 जून 2025 को तारबाडी और नलकूप ड्रिलिंग कार्यों के लिए 20.51 लाख रुपये का भुगतान जारी किया गया। जवाब में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि भुगतान किस आधार पर अधिकृत किया गया था, कार्य के निष्पादन की पुष्टि के लिए अपनाई गई सत्यापन प्रणाली, और भुगतान की प्रक्रिया में ज़िम्मेदार अधिकारियों की भूमिका। इसके अतिरिक्त,
विभाग को 03 जून 2025 के बाद कैशबुक में प्रविष्टियों की अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण देना होगा और
25 जून 2025 को किए गए भुगतान के साथ इसका मिलान करना होगा। प्रतिक्रिया में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने और ऐसी चूकों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का भी उल्लेख होना चाहिए। उक्त कार्यादेश में 60 दिवस की समय सीमा में वेंडर को कार्य करने की शर्त है, कार्यादेश की शर्त अनुसार 10 प्रतिशत की राशि का भुगतान वेंडर को नहीं करना था, वेंडर को भुगतान से पहले निविदा समिति के अध्यक्ष, सदस्यों का विधिवत अनुमोदन लेना था। परन्तु भुगतान प्रक्रिया को ठेंगा दिखाते हुए सहायक संचालक उद्यानिकी दंतेवाड़ा द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेकर भुगतान किया l तत्कालीन सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा निविदा शर्त की कार्यादेश की समय सीमा समाप्त होने पर डीबीटी प्रक्रिया को अपनाकर कृषकों को भुगतान किया l लेकिन वर्तमान सहायक संचालक उद्यानिकी दंतेवाड़ा द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेकर वेंडर को भुगतान किया गया है, 21 अगस्त 2025 को ऑडिट आक्षेप लगाने के बावजूद नोडल कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग दंतेवाड़ा द्वारा मूकदर्शक बनकर संबंधित अधिकारी को संरक्षण दिया जा रहा है l अभी हाल ही में फर्जी टेंडर के मामले में पूर्व पदस्थ रहे अधिकारियों एवं लिपिकों पर निलंबन एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई थी। लेकिन संबंधित प्रकरण में आज पर्यन्त कार्यवाही नहीं होना न सिर्फ विभागीय संरक्षण ,प्रोत्साहन को प्रदर्शित करता है वरन शासकीय फंड के दुरुपयोग को बल देता है।

👉मुख्यमंत्री कार्यालय ने की शिकायत की अनदेखी

महालेखाकार की ऑडिट प्रतिवेदन , व्यय आक्षेप पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (मुख्यमंत्री निवास) को पत्र क्रमांक 7915 दिनांक 03-11-2025 के माध्यम से पत्र लेखकर जिम्मेदार वर्तमान सहायक संचालक ,तकनीकी अधिकारी एवं शाखा लिपिक को निलंबित कर 30 दिवस के भीतर विभागीय जांच संस्थित करने आग्रह किया था।जिसकी प्रतिलिपि सचिव उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ,संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी,कमिश्नर बस्तर संभाग जगदलपुर एवं कलेक्टर दंतेवाड़ा को दी गई थी। ताकि आगामी भविष्य में बस्तर विकास प्राधिकरण जैसे फंड के दुरुपयोग के प्रति समस्त शासकीय सेवकों में जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता की भावना बनी रहे। लेकिन इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहें कि आज पर्यन्त उपरोक्त प्रकरण में कार्रवाई नहीं हो सकी।

👉जगदलपुर में ग्रीन शेड नेट हाउस के नाम पर खेला ! कलेक्टर कार्यालय ने कमिश्नर कार्यालय के आदेश के बावजूद रोकी जांच ,नीयत पर उठे सवाल !

उद्यानिकी विभाग में फर्जीवाड़े की फेहरिस्त गिनाने चलें तो इसकी दास्तां लम्बी होती जाएगी , लेकिन बस्तर संभाग में हुए घोटालों की जो जांच सामने आती जा रही है वो चौकाने वाली है । कार्यालय उप संचालक उद्यान जगदलपुर,जिला बस्तर द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 -23 से 2024-25 तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत स्वीकृत ग्रीन शेड नेट हाउस निर्माण के कार्यों में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़े की शिकायत है। 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्वीकृत कार्यों में राज्य भंडार क्रय नियमों,क्रय प्रक्रिया ,हितग्राहियों के खाते में जारी अनुदान राशि में पारदर्शिता समेत ग्रीन शेड नेट हाउस की गुणवत्ता में जमकर निर्धारित नियमों की अनदेखी की गई है। हितग्राहियों के खाते में जमा राशि की आधी अधूरी जानकारी दी गई है ,कृषक अंश की जमा राशि की जानकारी दबा दी गई । प्रशासकीय स्वीकृति आदेश तक नहीं दी गई । केंद्रीय कानून सूचना के अधिकार अधिनियम का जमकर माख़ौल उड़ाया गया। जिसकी लिखित शिकायत कमिश्नर कार्यालय से की गई थी। जिसके तहत कार्यालय कमिश्नर बस्तर संभाग जगदलपुर ने कलेक्टर बस्तर को पत्र लेखकर नियमानुसार जांच /कार्यवाही किया जाकर आवेदक / शिकायतकर्ता तथा इस अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने की बात कही थी। लेकिन आज पर्यन्त कलेक्टर कार्यालय प्रकरण की जांचकर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करा सकी। उच्च कार्यालय के आदेशों की अवहलेना करने से न केवल जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहे ,वरन यह लोकसेवक के कर्तव्य के सर्वथा विपरीत कार्य व्यवहार है।।

👉भ्रष्टाचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाला,कांकेर में DMF के 16 करोड़ के कार्यों में तत्कालीन CMHO खेला कर गए ….

जिस तरह बस्तर विकास प्राधिकरण के तहत स्वीकृत कार्यों तारबाड़ी एवं नलकूप ड्रिलिंग कार्यों के लिए 20.51 लाख रुपए के फर्जी भुगतान के दस्तावेजी शिकायतों के बावजूद जिम्मदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही कहीं न कहीं भ्रष्ट अफसरों के मनोबल को बढ़ावा देगा। इससे पूर्व बस्तर संभाग के ही उत्तर बस्तर कांकेर में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कोरोनाकाल में जिला खनिज न्यास के 11 करोड़ रुपए से अधिक के फंड में चिकित्सा उपकरणों की खरीदी के नाम पर राज्य भंडार क्रय नियमों की अनदेखी कर फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में दोषी तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वर्तमान में बालोद जिले में पदस्थ) जे.एल.उइके,एवं तत्कालीन लेखापाल नरेश कौशिक के खिलाफ कलेक्टर के जांच प्रतिवेदन ,दस्तावेजी शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है जो कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की दावों पर सवालिया निशान लगा रहा ।