कोरबा ।बीईओ कार्यालय कोरबा में रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए लिपिक हरिशरण यादव पर निलंबन की गाज गिरी है। 2 सदस्यीय जांच कमेटी के प्रतिवेदन पर डीईओ ने सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत कार्य व्यवहार पाए जाने पर उक्त कार्रवाई की है । कार्रवाई से विभाग में हड़कम्प मचा हुआ है।
उल्लेखनीय है कि 8 जून को शिक्षा विभाग में रिश्वत लेते बाबू,बीईओ के नाम से कर रहा उगाही नामक न्यूज सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। जिसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। वीडियो में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोरबा में पदस्थ सहायक ग्रेड -2 हरिशंकर यादव को रिश्वत लेते दिखाए गए थे। ऊक्त मामले को गम्भीरतापूर्वक लेते हुए डीईओ जी पी भारद्वाज ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी। 10 जून को सम्बंधित लिपिक के लिखित बयान तथा वायरल वीडियो के परीक्षण के आधार पर श्री यादव का कृत्य छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाया गया। डीईओ श्री भारद्वाज ने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोरबा में पदस्थ सहायक ग्रेड -2 हरिशंकर यादव को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण ,नियंत्रण तथा अपील )नियम ,1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में लिपिक श्री यादव को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।