पाली में रेत माफिया सक्रिय ,प्रशासन कर रही लागातार छापामारी
हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा – (पाली ) आखिरकार जिला प्रशासन ने नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकृत रेत घाट की जगह अन्य खसरा नंबर की भूमि से रेत परिवहन करने वाले ठेकेदार के खिलाफ नियानुसार कार्यवाई कर कड़ी सबक सिखाई है । साथ ही स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को रेत की किल्लत न हो इसे देखते हुए गुरुवार को रेत घाट आबंटित फर्म के सुपरवाइजर एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में नायब तहसीलदार ने सीमांकन कराकर प्रशासन द्वारा आबंटित रेत घाट की सीमा का दायरा तय कर दिया है । इसके बाद भी अन्य खसरा नंबर की भूमि या नदी से खनन या परिवहन करते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाई की जाएगी।
मामला पाली तहसील अंतर्गत ग्राम पोंडी के लब्दापारा का है । यहाँ सोमवार को अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की शिकायत पर नायब तहसीलदार वीरेन्द्र श्रीवास्तव मौके पर पहुँचे । जहाँ उन्होंने मौके पर रेत परिवहन कर रहे 3 ट्रेक्टर चालक को रोककर रेत घाट से रेत निकाले जाने संबंधी वैधानिक दस्तावेज रॉयल्टी पर्ची दिखाए जाने की बात कही । लेकिन उनके द्वारा उक्त क्षेत्र से रेत उत्खनन परिवहन करने सम्बन्धी कोई भी वैद्यानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका । इसी बीच मौके पर ठेकेदार का सुपरवाईजर अर्जुन पहुँच गया । वो प्रशासन की कार्यवाई में हस्तक्षेप करने लगा । नायब तहसीलदार श्री श्रीवास्तव ने दो टूक लहजे में कहा कि बिना सीमांकन के आप मनमानी पूर्वक कहीं से भी रेत नहीं निकाल सकते । ट्रेक्टर चालकों को जैसे ही नायब तहसीलदार ने कहा कि रेत भर ट्रेक्टर थाना के सुपुर्द किया जाएगा तो एक चालक ने रॉयल्टी पर्ची दिखाया । चालक ने बताया कि वो रॉयल्टी पर्ची ठेकेदार के आदमी अर्जुन ने उन्हें अभी दिया है । अवैद्यानिक रॉयल्टी पर्ची दिखाए जाने पर नायब तहसीलदार ने चालक को फटकार लगाते हुए पर्ची वापस कर दी । रॉयल्टी पर्ची उक्त रेत घाट के लिए विधिमान्य नहीं था । लिहाजा सभी ट्रेक्टर पुलिस अभिरक्षा में थाना भेज दिया गया। जब्त किए गए 3 ट्रैक्टरों में से एक ट्रेक्टर पूर्व विधायक प्रतिनिधि श्री सोनकर के भाई का था । जो सोनकर ब्रिक्स फर्म के नाम से ईंट निर्माण करता है । पूर्व में भी उनका ट्रेक्टर अवैध परिवहन करते जब्त किया गया था । ग्रामीणों एवं शासकीय एजेंसियों को गृह एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए रेत की संकट से न जूझना पड़े इसके लिए नायब तहसीलदार श्री श्रीवास्तव के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के द्वारा ग्राम कोटवार एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में सीमांकन किया गया । रेत घाट का दायरा निर्धारित कर बताया गया ।
पूरे तहसील में कर रहे रेत की चोरी
गत वर्ष भी राजस्व विभाग की टीम ने सीमांकन कर प्रशासन द्वारा लीज पर आबंटित रेत घाट का दायरा फर्म को बताया था । बावजूद इसके फर्म द्वारा निर्धारित स्थल को छोंड़कर अन्य जगह से रेत निकालकर खनिज संपदा का दोहन करने लगे । जिसके कारण नदी गहरी हो गई । कृषकों के कृषि भूमि का कटाव होने लगा । इस मनमानी को देखते हुए ही लब्दापारा के कृषक एवं ग्रामवासियों ने विरोध करना शुरू किया । बुधवार को भी प्रातः 7 बजे रेत निकालने पर ग्रामीण कार्यवाई की मांग करने लगे थे। ठेकेदार द्वारा केवल पोंडी के लब्दापारा के नदी पर ठेका लिया गया है । जिस स्थान पर ठेका लिया गया है वह मिट्टी से पट गया है । ठेकेदार के कर्मचारी अन्य स्थान पर रेत निकालकर बेच रहे हैं ।ठेकेदार के कर्मचारी पूरे पाली तहसील में घूम घूमकर नदी नालों से रेत निकलवाकर बेचते हैं
दूसरे खसरा नंबर से निकाल रहे थे रेत
बुधवार को शासकीय बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि खसरा नंबर 1734 से रेत निकाला जा रहा था । जबकि शासन द्वारा ठेकेदार को खसरा नंबर 1732 खारुन नदी को रेत घाट घोषित किया गया है । ट्रैक्टर के मालिकों द्वारा ट्रेक्टर की ट्राली में नंबर नहीं लिखा जाता है । और अवैध रेत एवं मुरुम परिवहन किया जाता है । रेत को दोगुने दाम पर बेचा जाता है ।
वर्जन
नियमानुसार कार्यवाई की है
अवैध रेत उत्खनन परिवहन पर काईवाई की गई है । सीमांकन कर ठेकेदार के कर्मचारी को रेत घाट का दायरा बता दिया गया है । नियमों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्यवाई करेंगे ।
वीरेन्द्र श्रीवास्तव ,नायब तहसीलदार ,पाली