गौरेला पेंड्रा मरवाही। ससुर की हत्या के आरोप में कोर्ट ने बहू सहित 4 लोगों को सजा सुनाई है। एडीजे कोर्ट ने गुरुवार को आरोपियों को सजा सुनाई है। मामले में आरोपी बहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जबकि अन्य 3 को 5 साल की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र के बनझोरखा गांव का है। साल 2021 के 1 अक्टूबर की रात को यहां रहने वाली महिला को उसके भाई ने बतलाया कि उसकी मां घर में नहीं है।
इस पर महिला टंगिया लेकर घर से निकली
महिला कुछ ही दूर गई थी कि उसने देखा कि उसकी मां और उसके ससुर दोनों ने खूब शराब पी रखी है और दोनों अवैध संबंध बना रहे हैं। तभी महिला ने टंगिया से अपने ससुर के सिर पर वार कर दिया। टांगिया के वार से ससुर की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान महिला की मां मौके से भाग गई।
हत्या के बाद महिला, उसके मां-पिता और उसकी नानी ने मिलकर एक सीमेंट की बोरी में शव को पत्थर के साथ भरकर अरपा नदी में फेंक दिया। 6 अक्टूबर को भैंस चरा रहे शख्स ने शव को देखा और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। इसके बाद जांच के दौरान मामले का खुलासा हुआ। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पूरे मामले में गुरुवार को एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है।