कोरबा । विधानसभा चुनाव में इस बार प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन व्यय की सीमा तय कर दी है ।
वहीं नाम निर्देशन (नामांकन) शुल्क दर भी तय कर दी गई है। इस बार सामान्य वर्ग के लिए 10 हजार एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5 हजार रुपए तय की गई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय लेखा की जांच व्यय प्रेक्षक 3 बार करेंगे। प्रत्याशी के चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान की गई पाई पाई के खर्च का हिसाब प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। निर्धारित दर से अधिक व्यय करने पर नियमानुसार प्रत्याशी अयोग्य माने जाएंगे।