शहर के इंदिरा स्टेडियम में लगी 132 पटाखा दुकानें, उपनगरीय क्षेत्रों में भी बिकेंगे पटाखे

कोरबा। दीपावली की तैयारियां जोर-जोर से हो रही है। शुक्रवार से धनतेरस के साथ दीपावली की शुरुआत होगी। इसके लिए पटाखों की बिक्री करने कोरबा में 132 दुकान लगाई गई हैं। इसके अलावा दीपका, कटघोरा, जमनीपानी, पाली और कोरकोमा में पटाखों की दुकानें लगेंगी।पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंभीरता दिखाई है।

प्रदेश में केवल हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग करने के लिए कहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं।
दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष, क्रिसमस के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोडऩे के लिए निर्धारित की गई है। दीपावली के दिन रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा के दिन सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस व नया वर्ष के लिए के दिन 11.55 बजे से रात 12.30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। ठंड के दिन में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह आदेश जारी किया है। एनजीटी की ओर से बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिये गये हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लडिय़ों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। आनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उक्त निर्देशों के कड़ाई से पालन के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। एनजीटी ने कोरबा, रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।