कलेक्टर ,डीईओ की अनुमति बिना निजी स्कूलों ने 8 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत तक फीस बढ़ाई,कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन ने डीईओ से की कार्रवाई की मांग

कलेक्टर ,डीईओ की अनुमति बिना निजी स्कूलों ने 8 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत तक फीस बढ़ाई,कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन ने डीईओ से की कार्रवाई की मांग

कोरबा। जिले में संचालित निजी विद्यालय द्वारा नये शिक्षा सत्र में मनमानी तरीके से 20 से 25% तक स्कूल फीस में बढ़ोतरी कर दिया गया है जिसका कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से विरोध करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है।

कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियम अधिनियम 2020 का हवाला देते हुए कहा है कि बगैर कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमति के किसी भी स्कूल में 8% से ज्यादा फीस के बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता है लेकिन कोरबा के निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से पालकों से लूट करते हुए फीस में बढ़ोतरी किया गया है। अधिनियम के अनुसार कोई भी स्कूल 8% से ज्यादा फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकता है लेकिन शहर के कुछ बड़े निजी स्कूल मनमानी करते हुए 20 से 25 परसेंट तक स्कूल फीस में बढ़ोतरी किए हैं। कोरबा पैरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नूतनसिंह ठाकुर ने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर अभिभावकों से फीस के नाम पर लूट को रोकने की मांग किया है। जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में नियम विरुद्ध तरीके से 8% से ज्यादा फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की मांग किया है।