NH पर सफर करने वाले सावधान ,जिन वाहनों के विंडस्क्रीन पर नहीं होगा FASTag उनसे दोगुना टैक्स वसूलेगी NHAI ….

दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) यूजर्स को विंडस्क्रीन पर FASTag (फास्टैग) जानबूझकर नहीं लगाने से रोकने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) (एनएचएआई) ने कड़े कदम उठाए हैं।

जो यूजर वाहन के अंदर से सामने की विंडस्क्रीन पर बिना फास्टैग चिपकाए टोल लेन में एंट्री करते हैं, एनएचएआई ने उनसे दोगुना शुल्क वसूलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में गुरुवार को बताया गया।

NHAI ने कहा कि विंडस्क्रीन पर फास्टैग को जानबूझकर नहीं लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है। जिससे अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग में आने-जाने वालों को असुविधा होती है।

बयान में कहा गया है, “सभी यूजर्स शुल्क संग्रह एजेंसियों और रियायतकर्ताओं को सामने की विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाने की स्थिति में दोगुना यूजर फीस वसूलने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।”

बयान के अनुसार, सभी यूजर शुल्क प्लाजा पर प्रमुखता से यह जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को सामने की विंडस्क्रीन पर निश्चित फास्टैग के बिना टोल लेन में प्रवेश करने के लिए दंड के बारे में सूचित करेगी।

इसके अलावा, बयान में कहा गया है कि जिनके वाहन में फास्टैग नहीं लगा है, उनके शुल्क प्लाजा पर वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) के साथ सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड किए जाएंगे। इससे वसूले गए शुल्क और टोल लेन में वाहन की मौजूदगी के संबंध में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी।

पहले से बने नियमों के अनुसार, बयान में कहा गया है कि NHAI का लक्ष्य निर्धारित वाहन की सामने की विंडस्क्रीन पर अंदर से फास्टैग लगाने के लिए मानक प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों को लागू करना है।

बयान में कहा गया है कि कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित वाहन पर नहीं लगाया गया है, वह यूजर फीस प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) लेनदेन करने का हकदार नहीं है। और उसे दोगुना टोल शुल्क का भुगतान करना होगा और साथ ही उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

बयान में कहा गया है कि जारीकर्ता बैंकों को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि विभिन्न पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) से जारी करते समय निर्धारित वाहन की सामने की विंडस्क्रीन पर फास्टैग लगाया जाए।
NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क वसूलता है। इस समय, देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 1,000 टोल प्लाजा पर लगभग 45,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए यूजर फीस वसूला जाता है।
लगभग 98 प्रतिशत की पैठ दर और 8 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के साथ, फास्टैग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम में क्रांति ला दी है।फास्टैग नहीं लगाने पर दोगुना यूजर फीस लेने की यह पहल टोल संचालन को और ज्यादा कुशल बनाने में मददगार होगी। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने में मदद करेगी।