कोरबा। अपनी मां के चरित्र पर संदेह करते हुए नशे की हालत में चाकू से हमला कर हत्या कर देने वाले पुत्र को दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने उम्रकैद की सजा और अर्थदण्ड से दंडित किया है।
मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राताखार गौरा चौक का है जो मई 2023 में अंजाम दिया गया था।प्रार्थी खोलबहरा उरांव राताखार गौरा चौक 04.05.2023 को रात्रि करीबन 9 बजे अपने घर के सामने खड़ा था, उसी समय पड़ोस का पिन्टू उरांव पिता स्व. हरिहर उरांव आया और रोते हुए बताया कि वह अपनी मां को चाकू से मार दिया है, जो मर गयी है, उसकी लाश रसोई घर में पड़ी है, तब वह उसे साथ लेकर उसके घर गया। रसोई घर में मीरा बाई उरांव चित्त अवस्था में मरी पड़ी थी, उसके गले से खून निकल कर फैला हुआ था और वहीं पर चाकू भी पड़ा हुआ था। मनोज ने माँ के गले में चाकू चलाकर हत्या कर दिया था। इसकी जानकारी फैलते ही भीड़ लग गई। प्रार्थी खोलबहरा की सूचना पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 290/2023 धारा 302 भादंसं का प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया। उक्त प्रकरण को विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, पीठासीन न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी ने विचारण में दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपी मनोज उर्फ पिन्टू उरांव 19 वर्ष को धारा 302 के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। प्रकरण में राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने पैरवी की।