कोरबा। मासूम बेटे के गले को सब्जी काटने वाले लोहे के धारदार परसूल से रेत कर, काटकर हत्या करने वाले पिता को उम्र कैद की सजा से दंडित किया गया है।
जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 07.09.2023 को शाम 7 बजे की है। ग्राम खेतार, थाना बालको क्षेत्रांतर्गत में निवासरत बालक पवन मांझी की हत्या उसके पिता अमर मांझी ने कर दिया था।
मामले में प्रार्थी देवराम मांझी ग्राम खेतार (गहनिया) ने थाना बालको नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया था। प्रकरण के अनुसार आरोपी अमर मांझी शराब, गांजा, भांग नशा करने का आदी है, कोई काम-धाम नहीं करता है। घर वालों को डरा-धमका कर रहता है। अमर मांझी की पत्नी 2 वर्ष पहले लड़ाई, झगड़ा, विवाद के कारण अपने मायके चली गयी। 07.09.2023 को रात्रि करीबन 7 बजे अमर मांझी के द्वारा अपने पुत्र पवन मांझी जो गांव के आंगनबाड़ी में पढ़ने जाता है, को नशे के हालत में अपने ही मकान घर के अंदर सब्जी काटने वाले लोहे के धारदार परसुल से उसके गले को रेतकर, काटकर हत्या कर दिया। कमरे के अंदर खून फैला हुआ था।
मासूम पवन मांझी को मारने के दौरान चाचा इतवार सिंह देखा है, जिसके आकर बताने पर प्रार्थी देवराम मांझी अपने छोटे भाई राम सिंह मांझी, पड़ोसी नरेश मंझवार के साथ जाकर देखा, तब आरोपी अमर मांझी पहले उन लोगों को मारने के लिये कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा एवं बाद में
अपने ही गला को आत्महत्या करने की नीयत से उसी सब्जी काटने के धारदार परसुल से रेतकर अपना गला काट लिया था। इसके पहले भी अपने भाईयों एवं गांव के लोगों को कई बार फावड़ा, कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश कर चुका है, व अपने ही पिता को गंभीर चोट पहुंचा चुका है। उक्त घटना के संबंध में प्रार्थी देवराम मांझी के सूचना पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बालको नगर में अपराध क्रमांक 474/2023 धारा 302 भा० दं० सं० का प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
मामले के विचारण के दौरान न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, (पीठासीन न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी)
ने दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपी अमर मांझी पिता चैतराम मांझी 30 वर्ष, निवासी ग्राम खेतार (गहनिया) को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने पैरवी की