कोरबा। दोस्त के घर नाबालिग को बुलाकर उसके साथ अनाचार किया गया। नाबालिग से दुष्कर्म कर ब्लैकमेल के मुख्य आरोपी सहित दो अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
वहीं मामले के संबंध में पुलिस का कहना है कि दुष्कर्म पश्चात ब्लैकमेल करने की घटना के संबंध में वास्तविकता यह है कि यह घटना सामूहिक दुष्कर्म की न होकर एक अव्यस्क बालिका के साथ एक आरोपी द्वारा पीड़ित बालिका को अपने दोस्त के घर ले जाकर दुष्कर्म और फोटो खींच ब्लैकमेल करने से संबंधित है। वहीं थाना बांकी मोगरा में एक अव्यस्क बालिका द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी साहिल पिता स्वर्गीय मोहम्मद ताहिर अंसारी उम्र 19 वर्ष निवासी घुड़देवा द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को अपने परिचित रामचरण साहू के घर ले जाकर दुष्कर्म एवं राम चरण साहू ने दिनांक 16 अक्टूबर 2024 दुष्कर्म पश्चात ब्लैक मेल कर रहा था । इस संबंध में थाना बांकी मोगरा में अप क्र 157/24 धारा 64, 65, 76, 238(बी), 3(5) बीएनएस एवं 4, 6, 11, 12 पोक्सो एक्ट तथा 67 बी आई टी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध पंजीबद कर पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी साहिल अंसारी तथा अपना घर उपलब्ध कराने वाले रामचरण साहू तथा ब्लैकमेलिंग में सहयोग करने वाले ताकिर अली पिता जाफर अली 23 साल निवासी न्यू बस स्टैंड राजीव नगर कटघोरा को दिनांक 13 नवंबर की रात्रि गिरफ्तार कर 14 नवंबर को न्यायिक आभिक्षा में जेल भेजा गया है ।