कोरबा। जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय प्राथमिक शाला परानुपारा की शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय बीईओ करतला कार्यालय में अटैच किया गया है।
बता दें कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी करतला का पत्र क्र./ शिक्षक स्थापना-2/2024-25/803 करतला दिनांक 15.10.2024 को जांच अधिकारियों के द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती रश्मिन खूंटे पति राजकुमार खुंटे प्रधान पाठक शा.प्रा.शा. परानुपारा विकासखण्ड करतला की पुत्री खुशबू रानी खुटे का चयन पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना 2022-23 में हुआ है। चूंकि श्रीमती खूंटे शासकीय शिक्षिका है, इनके द्वारा षडयंत्रपूर्वक वास्तविक जानकारी को छुपाते हुये गलत जानकारी देकर अपनी पुत्री का चयन कराया गया है, जिसके कारण इन्हें कार्यालयीन पत्र क./5228/शिकायत जांच /2024-25/ कोरबा दिनांक 25/10/2024 के तहत् कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। इनके द्वारा दी गई कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण श्रीमती रश्मिन खुंटे प्रधान पाठक. शा.प्रा.शा. परानुपारा वि.ख. करतला को छ.ग. सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम ० तथा नियम 10 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी करतला नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
0 jawahar utkarsh yojna में छात्रों के चयन का मापदण्ड / पात्रता शर्ते :-👇
@ विद्यार्थी छ.ग. राज्य का मूल निवासी हो ।
@ विद्यार्थी छ.ग. राज्य में मान्य अनु.जाति / अनु. जनजाति वर्ग का हो।
इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो ।
@ विद्यार्थी छ.ग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो ।
@ कक्षा 4थीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।
@ पिता / पालक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू. 2.50 लाख से अधिक न हो। आय प्रमाण-पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिए।
@ योजना अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किया जायेगा, अर्थात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों से कक्षा 4थी उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। नगर पालिका तथा नगर निगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।