क्रिश्चियन मिशेल को ‘सुप्रीम राहत ‘ ,3600 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में दी गई जमानत …..

दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दे दी। मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित तौर पर बिचौलिया था। सीबीआई और ईडी 3600 करोड़ रुपये के 12 वीवीआई हेलीकॉप्टर्स की खरीद में उसकी भूमिका की जांच कर रही हैं। उसे दुबई से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद दिसंबर 2018 में गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई और ईडी ने दर्ज किए हैं अलग-अलग मामले

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के संबंध में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किये हैं। गौरतलब है कि 3,600 करोड़ रुपये का यह कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है। क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ब्रिटेन का निवासी है। उसे दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी जमानत याचिका

मिशेल जेम्स ने 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट के 11 मार्च, 2022 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि उसे इस आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह मामलों में आधी सजा काट चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद 2024 में उसने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद दिसंबर 2024 में मिशेल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा था।