कोरबा। नाबालिग को प्रेम के जाल में फँसाकर शादी करने का झांसा देते हुए कई बार सम्बन्ध बनाने वाले युवक को सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 25 अप्रैल 2024 को पीड़िता ने थाना सिविल लाईन रामपुर, कोरबा में लिखित शिकायत प्रस्तुत किया था कि उसकी मौसी जो ग्राम पण्डरीपानी में रहती है, के यहां अक्सर आना-जाना करती थी तथा उसकी बुआ की बेटी का विवाह भी पण्डरीपानी में हुआ था। वह ग्राम पण्डरीपानी में छट्ठी कार्यक्रम में 20 नवम्बर 2020 को गई थी, जहां पर शिवम कुमार पटेल जो कि पण्डरीपानी का निवासी है, से उसका जान-पहचान परिचय हुआ। शिवम पटेल ने उससे प्यार का इजहार कर शादी करने की बात कही। आरोपी एक माह पश्चात् उसके घर आया और अपना मोबाईल नंबर दिया, जिससे पीड़िता और शिवम कुमार पटेल बातचीत करने लगे। इस दौरान दोनों में प्रेम बढ़ने लगा। पीड़िता छः माह पश्चात् पण्डरीपानी गई तो आरोपी शिवम ने अपने खेत में मिलने के लिये बुलाया जहां जाने पर पीड़िता को शादी का झांसा देकर तथा उसके विरोध करने के बावजूद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया तथा उसके बाद लगातार पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाते रहा। 17 अप्रैल 2024 को आखिरी बार आरोपी शिवम पटेल से मुलाकात हुआ तब भी पीडिता को शादी का आश्वासन दिया। आरोपी के द्वारा 20 नवम्बर 2020 से लगातार समय-समय पर अलग-अलग जगहों में पीडिता को शादी का झांसा देकर तथा पीडिता को विश्वास में लेकर उसके नाबालिग होने के बावजूद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और शादी नहीं किया।
पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचाराधीन प्रकरण में अपर सेशन न्यायाधीश F.T.S.C. (POCSO) डॉ० ममता भोजवानी ने धारा 376 (2) (n) भा०द०सं० 1860 एवं धारा-06 पॉक्सो एक्ट 2012 में आरोपी शिवम कुमार पटेल पिता मोहन लाल पटेल, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम पण्डरीपानी, थाना सिविल लाईन रामपुर को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जाएगा। प्रकरण में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने पैरवी की।