PMO पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी,साथ में CJI भी हैं मौजूद ,सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पर रखेंगे अपनी राय, जानें कितना महत्वपूर्ण यह बैठक ….

दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे. उनका यह दौरा अगले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) डायरेक्टर की नियुक्ति पर मंथन को लेकर है. सीबीआई भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है.

ये एजेंसी आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रकार के मामलों की जांच करती है.

कौन करता है सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति?

सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति तीन-सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है. इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं. इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं.
यह समिति साथ में बैठकर सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए नाम पर चर्चा करती है और फिर सरकार को नाम का सिफारिश देती है. उसी के आधार पर केंद्र सरकार सीबीआई के अगले डायरेक्टर की नियुक्ति करती है.

CBI डायरेक्टर को 2 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता,जानें नियुक्ति से जुड़ा नियम👇

CBI डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए कई अहम नियम हैं. 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि जिस अधिकारी की रिटायरमेंट में छह महीना बचा हो उसे CBI डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता. CBI डायरेक्टर का कार्यकाल कम से कम दो साल होनी चाहिए.
CBI डायरेक्टर को बीच कार्यकाल में हटाया नहीं जा सकता, जब तक कि नियुक्ति समिति इसकी मंजूरी न दे.