सोनालिया पुल से नया बस स्टैंड चौक तक बस, ट्रैक्टर जैसे भारी वाहनों के लिए शाम 5 बजे के बाद नो एंट्री ….

0 आमजनों की यातायात को सुगम बनाने एवं शाम के समय लगने वाली ट्रैफिक को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कलेक्टर ने अस्थाई रूप से लगाया प्रतिबंध
0 भारी वाहनों के आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग किया गया है निर्धारित
0 वैकल्पिक मार्गो से बस, ट्रैक्टर का शहर में होगा आवागमन

कोरबा । कलेक्टर अजीत वसंत ने नगर के व्यस्तम मार्ग सोनालिया पुल रोड में आमजनों की यातायात को सुगम बनाने एवं शाम के समय लगने वाली ट्रैफिक को नियंत्रित करने हेतु सोनालिया पुल से नया बस स्टैंड चौक तक बस, ट्रैक्टर जैसे भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया है।

कलेक्टर के निर्देश पर शहर में ट्रैफिक जाम की रोकथाम हेतु नगर पुलिस अधीक्षक एवं एसडीएम  की अध्यक्षता में आयोजित हुए बैठक में बस संघ के पदाधिकारियों व अन्य पक्षों द्वारा इस सम्बंध में सहमति दी गई है। इस हेतु कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम 1994 के नियम 214 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से सोनालिया पुल से नया बस स्टैड चौक/टी.पी.नगर चौक तक बस /टैक्ट्ररों के संचालन को समयावधि शाम 05 बजे से पूरे दिवस के लिए आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से प्रतिबंधित किया  है। साथ ही उक्त मार्ग में बस, टैक्ट्रर के आवागमन हेतु आगामी आदेश तक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। जिसके अंतर्गत चांपा की ओर से आने वाले  बस ट्रेक्टर भारी वाहनों हेतु वैकल्पिक मार्ग ओव्हर ब्रिज से अग्रसेन चौक से राताखार,  स्टेडियम रोड होते हुए बस स्टैंड की ओर आगमन रहेगा। इसी प्रकार बिलासपुर-हरदीबाजार

से आने वाले बसें सर्वमंगला पुल से राताखार बाईपास होते हुए स्टेडियम रोड़ से बस स्टैंड की ओर आवगमन होगा। ईंट, गिट्टी, रेत, सीमेंट और अन्य प्रकार के निर्माण सामाग्री लेकर शहर अंदर प्रवेश करने वाले ट्रेक्टर सीतामणी से ओव्हर ब्रिज होकर राताखार तुलसी नगर स्टेडियम होते हुए सी.एस.ई.बी. चौक से मुडापार निहारिका तरफ परिवहन करेंगे। उक्त वाहनों का वापसी भी निर्धारित मार्ग के द्वारा किया जाएगा।