दिल्ली। चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि आयोग ने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दोनों सदनों के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल का गठन, निर्वाचन अधिकारियों का चयन शुरू किया। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 के अनुसार संपन्न होगा।
क्या तैयारियां कर रहा निर्वाचन आयोग?👇
लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की चुनाव मंडल की सूची तैयार की जा रही है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सहायक अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
पिछले उपराष्ट्रपति चुनावों की जानकारी और पृष्ठभूमि सामग्री तैयार की जा रही है।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारियों की सूची को अंतिम रूप दे रहा है। आयोग ने कहा कि तैयारियां पूरी होने के बाद, जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। सनद रहे कि जगदीप धनखड़ ने सोमवार को एक आश्चर्यजनक कदम के तहत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त, 2027 को समाप्त होना था।
उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या है योग्यता?👇
कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में तब तक निर्वाचित नहीं हो सकता, जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य न हो। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, वह भी उपराष्ट्रपति के पद के लिए पात्र नहीं है।