बिलासपुर -कोरबा। कोरबा जिले के पाली थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 116/2025 में भाजपा नेता जिला उपाध्यक्ष संजय भावनानी को अग्रिम जमानत मिल गई है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की एकल पीठ में संजय भवनानी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई I मामले की पैरवी अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने की I अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शिकायत कर्ता संध्या सिंह ठाकुर द्वारा संजय भवनानी पर जो आरोप लगाए हैं वह विधि सम्मत नहीं है एवम जूठे तथ्यों पर आधारित हैं,क्यूंकि शिकायतकर्ता ने जिस समय घटना होने की बात कही उस वक्त संजय भवनानी मौके पर मौजूद नहीं थे, वे पाली पुलिस स्टेशन में थे जिसकी जानकारी पुलिस द्वारा फाइल चालान के दस्तावेजों से की जा सकती है I संजय भवनानी को इस आशय में भी झूठे केश में फंसाया गया क्यूंकि शिकायतकर्ता के बेटे एवं भाई दिनांक 28/3/2025 को पाली में हुए अनूप उर्फ रोहित जायसवाल के मर्डर केश में आरोपी हैं एवं संजय भावनानी के समर्थक थे I उक्त मर्डर के बाद एक के बाद एक fir रंजिश वश संजय भवनानी एवं अन्य लोगों पर करायी गई जिससे मर्डर के आरोपियों को बचाया जा सके I संजय भवनानी के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया की संजय भवनानी पूर्णतः निर्दोष हैं एवं एक ही समय में वो 5 जगहों पर कैसे कोई अपराध कर सकते हैं ।शासन के वकील एवं शिकायतकर्ता के वकील ने जमानत आवेदन पर आपत्ति की। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने दोनों पक्षों के तर्क पर सुनवाई पश्चात संजय भवनानी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया।