CG :4 सूत्रीय मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर गए सहकारी कर्मचारियों की वजह से डगमगाई धान खरीदी व्यवस्था ,शासन सख्त, लगाया एस्मा ,कार्य पर नहीं लौटे तो बर्खास्तगी तय ,2058 समितियों के हड़ताली कर्मचारियों पर टिकी निगाहें,देखें गृह विभाग का आदेश …..

रायपुर/कोरबा। शार्टेज की मार एवं वेतन विसंगति से आहत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के आव्हान पर प्रदेशव्यापी बेमियादी हड़ताल में गए 2058 समितियों के 10 हजार से अधिक कर्मचारियों को सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। शासन उन पर एस्मा लागू कर दिया है। लिहाजा बर्खास्तगी की कार्रवाई से बचने आज से ही उन्हें कार्य पर लौटना पड़ेगा। शासन के एस्मा लागू होने के बाद हड़ताली सहकारी कर्मचारियों पर निगाहें टिकी होंगी।

खरीदी प्रारम्भ होने से पहले मांगों को लेकर सेवा सहकारी समितियों के कर्मियों द्वारा की जा रही हड़ताल और सख्ती स्वरूप कुछ बर्खास्तगी की कार्रवाई के मध्य शासन ने “एस्मा एक्ट” लागू कर दिया है।
आज 15 नवंबर से 31 जनवरी, 2026 अर्थात खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की संपूर्ण धान खरीदी की अवधि तक धान खरीदी कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA Act 1979) लागू किये जाने हेतु विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की संपूर्ण धान खरीदी की अवधि तक धान खरीदी कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारियों को अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये।
अतएव, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क. 10 सन् 1979) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अनुसूची के खण्ड क-क. (दो) (क) (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार धान खरीदी कार्य में संलग्न कर्मचारियों द्वारा कार्य से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, जो दिनांक 15 नवंबर, 2025 से 31 जनवरी 2026 अर्थात खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 तक की कालावधि के लिये तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।