रायपुर/कोरबा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 4 नवम्बर से 18 दिसम्बर 2025 तक SIR के तहत कार्य किया गया। SIR के दौरान व्यापक प्रचार-प्रसार एवं बीएलओ द्वारा लगातार House to House Survey के उपरांत भी बीएलओ को जो निर्वाचक नहीं मिले या जिनके गणना प्रपत्र वापस नहीं मिले, इसका कारण है कि वे दूसरे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मतदाता बन गए हों, या अस्तित्व में नहीं थे, या दिनांक 18.12.2025 तक फॉर्म जमा नहीं किया, या किसी कारणवश मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के इच्छुक नहीं है।
तद्नुसार दिनांक 01.01.2026 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 23.12.2025 को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन संबंधित मतदान केन्द्रों सहित सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर किया गया जाएगा।

प्रारूप निर्वाचक नामावली मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी जहां से निर्वाचकों द्वारा अपने नाम की जाँच की जा सकेगी।
सूची का सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुए दिनांक 23.12.2025 से 22.01.2026 तक की अवधि में विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए दावा/आपत्ति कर सकेंगे।
दिनांक 23.12.2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची पर प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन के क्रम में निर्वाचक सूची से नाम विलोपन संबंधी प्राप्त आपत्ति के जाँचोंपरांत ही आवश्यकतानुसार संबंधित निर्वाचक को नोटिस जारी कर सुनवाई की तिथि के उपरांत ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्पष्ट आदेश स्पीकिंग ऑर्डर पारित कर किसी भी निर्वाचक का नाम निर्वाचक सूची से विलोपित किया जा सकेगा।
इसके बाद दावा-आपत्तियों के निराकरण के पश्चात निर्मित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त की जाएगी। तत्पश्चात दिनांक 21.02.2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
👉निर्वाचकों से अपील :-
दिनांक 23.12.2025 से अपना नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में निम्न माध्यमों से जांच सकेंगे-
वोटर पोर्टल: https://voters.eci.gov.in
वेबसाइट: https://ceochhattisgarh.nic.in
ECINET मोबाइल ऐप
बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क करें
जिला निर्वाचन कार्यालय / ERO / AERO कार्यालय में संपर्क करें
यदि आपका नाम दिनांक 23.12.2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में नहीं है तो निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु प्रपत्र 6 के साथ घोषणा पत्र भरकर तथा वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
यदि प्रारूप निर्वाचक सूची में आपके प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि है तो प्रपत्र 8 में घोषणा पत्र साथ वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए ऑनलाईन / ऑफलाईन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
प्रारूप निर्वाचक सूची में किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज करने हेतु ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से प्रपत्र 7 में आवेदन कर सकेंगे।
