KORBA : पूर्व पार्षद के बेटे पर FIR दैहिक शोषण के आरोपी को बचाने पुलिस के नाम पर 1.20 लाख रुपए की ठगी का आरोप ..

कोरबा। एक पूर्व पार्षद के द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आरोपी युवक को पुलिस कार्यवाही से बचाने के नाम पर 1 लाख 20 हजार रुपये की ठगी की गई। शिकायत के बाद उसके विरुद्ध बीएनएस की धारा 318(4), 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है।

बांकीमोंगरा थाना में दर्ज एफआईआर के मुताबिक,प्रार्थी सुरेश चंद पिता अर्जुन दास निवासी-सुराकछार बस्ती थाना- बांकीमोंगरा के बेटे के विरुद्ध एक युवती के द्वारा शारीरिक शोषण किये जाने की शिकायत थाना बांकीमोंगरा में किया गया था।

इसकी जानकारी उसे रविन्द्र मोहन बघेल पिता-जगमोहन दास निवासी- छिर्रा कटघोरा के माध्यम से हुई जिसने सुरेश से संपर्क कर बताया कि “मैं नेहरु नगर कटघोरा का पूर्व पार्षद हूँ, मेरा सभी थानों में उठना-बैठना है, आपके बेटे साहिल कुमार के विरुद्ध एक युवती के द्वारा शारीरिक शोषण किये जाने की शिकायत थाना बांकीमोगरा में दी गई है जिसमें आपका बेटा को पुलिस वाले आज-कल में गिरफ्तार कर लेंगे। यदि आप चाहते हो कि आपके बेटे के विरुद्ध कोई कार्यवाही ना हो तो आप मुझे 1,50,000/- रुपये तत्काल दे दो तो मैं थाना बांकीमोंगरा में बातचीत करके उक्त शिकायत को समाप्त करा दूंगा। उसकी बात पर भरोसा करते हुए प्रार्थी ने उसके बताए अनुसार अकाउंट में/फोन नंबर पर उक्त तिथि 15/05/2026 को 50,000/- रुपये ऑनलाईन के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया तथा शेष 1,00,000/- रुपये को अगले दिनांक 16/05/2026 को रविन्द्र मोहन बघेल के द्वारा साडा कॉलोनी युको बैंक के सामने अपने किसी परिचित (नाम नामालूम) को देने हेतु कहा गया जो नगद राशि 1,00,000/- रुपये रविन्द्र मोहन बघेल के भेजे हुए व्यक्ति को प्रदान कर दिया। रविन्द्र मोहन बघेल के द्वारा पूर्ण विश्वास दिलाया गया था कि अब बेटा साहिल कुमार कानूनी प्रक्रिया से पूर्ण रुप से बच जायेगा।

👉 पुलिस घर से उठा कर ले गई युवक को

इसके बाद 17/05/2026 को थाना बांकीमोगरा से पुलिस स्टॉफ सुरेश के घर आकर बेटे साहिल कुमार को पूछताछ के लिए थाना लेकर गये, फिर गिरफ्तार कर कटघोरा कोर्ट लेकर चले गये, जहां से वह कटघोरा जेल भेज दिया गया तथा वर्तमान में भी वह कटघोरा जेल में निरुद्ध है।

👉 पहले बोला दूँगा, फिर कहा नहीं दूँगा जो करना है कर लो

बेटे साहिल कुमार की गिरफ्तारी से व्यथित होकर प्रार्थी के द्वारा रविन्द्र मोहन बघेल से संपर्क कर पूछताछ किया गया कि आखिर बेटे की गिरफ्तारी कैसी हुई, जबकि विश्वास दिलाया था कि थाना बांकीमोंगरा में साहिल कुमार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगा और इसी कार्य के लिए 1,50,000/- रुपये भी लिया है तब रविन्द्र मोहन बघेल के द्वारा कहा गया कि “अगर काम नहीं हुआ है तो चिंता मत करो मैं जिन्हे रुपये दिया हूँ उनसे वापस ले कर आपको लौटा दूंगा।” लगातार दबाव पर 19 मई तक 30,000/- रुपये मात्र वापस किया तथा शेष 1,20,000/- रुपये को जल्द ही वापस लौटा देने की बात बोला किन्तु उक्त तिथि से वह निरंतर उक्त राशि को वापस लौटाने में आनाकानी कर रहा था और अब कह रहा है कि “मै रुपये नहीं लौटाऊँगा जो करना है कर लो।” प्रार्थी को यह एहसास होने पर कि रविन्द्र मोहन बघेल के द्वारा पुलिस विभाग के नाम पर अपने कुछ अन्य सहयोगियों (नाम नामालूम) के साथ मिलकर उपरोक्त राशि की वसूली कर ठगी किया गया है, उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराया। एसपी के निर्देश उपरांत बांकी थाना में पूर्व पार्षद रविन्द्र मोहन बघेल व अन्य के विरुद्ध जुर्म दर्ज कर लिया गया है।