कोरबा । कलेक्टर ने अपने पूर्व आदेश में कहा था कि लाॅकडाउन अवधि के दौरान जिले के बैंक संस्थान अपने न्यूनतम आवश्यकतानुसार कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करते हुए केवल कार्यालयीन कार्य ही संचालित करेंगे। बैंकों में ग्राहक, खातेदार या आम लोगों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
उक्त आदेश में संशोधन करते हुए कलेक्टर ने अब चिकित्सकीय प्रयोजन, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों, शासकीय राशन दुकानों को भी लेने देन करने की अनुमति प्रदान की है। देखें आदेश:-
