लॉकडाउन 3.0 लागू ,कलेक्टर ने जनहित में किया विस्तार ,छूट के साथ कड़ी पाबंदियां लागू
हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा ।कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण एवं लगातार हो रही मौतों से बिगड़ते हालात को नियंत्रित करने लॉक डाउन 3.0 जिले में लागू हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने 17 अप्रैल को जारी आदेश में संशोधन करते हुए 5 मई 2021 की रात्रि 12 बजे तक जिले में लॉकडाउन का विस्तार कर संपूर्ण कोरबा जिले को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया है।संशोधित आदेश में छूट के साथ साथ पाबंदियां भी शामिल की गई है।


उल्लेखनीय कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए पूर्व में 12 अप्रैल की दोपहर 3 बजे से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान संक्रमण की दर में कमी नहीं आने पर हालातों की समीक्षा कर लॉक डाउन का 27 अप्रैल तक विस्तार कर दिया गया था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर इस कदर कहर बरपा रही है कि लॉकडाउन 2.0 भी संक्रमण की चैन को रोकने में नाकाफी रहा। 12 अप्रैल से लेकर अब तक जिले में 13 दिनों में 9 हजार 749 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं 134 जिंदगी की जंग हार गए। इस दौरान औसतन प्रतिदिन जिले में 750 संक्रमित मिल रहे । वहीं 10 लोगों की जान जा रही है।लोग भी लॉक डाउन का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सिर्फ पुलिस और जिला प्रशासन की कार्यवाई से बचने के लिए कर रहे हैं। यही वजह है कि वर्तमान में जिले में 7077 सक्रिय केस हैं। सर्वाधिक सक्रिय केसों की सूची में कोरबा जिला प्रदेश में सातवें पायदान पर है। संक्रमण की इसी चैन को रोकने राज्य शासन के निर्देश पर हालातों की समीक्षा कर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी किरण कौशल ने लॉक डाउन का 5 मई तक विस्तार कर दिया है। इस दौरान कड़ी पाबंदियों के बीच कुछ क्षेत्रों में छूट भी दी गई है।
ठेले में घूमकर बेच सकेंगे फल,सब्जी ,नॉनवेज की भी कर सकेंगे होम डिलीवरी
पूर्व में जारी आदेश में आगामी दिनों के लिए संशोधन किए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्यान्न परिवहन, भण्डारण, वितरण, लोडिंग-अनलोडिंग आदि के संचालन की अनुमति संशोधित आदेश में दी गई है। तालाबंदी के दौरान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चिकन, मटन, मछली और अण्डा विक्रेताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से बिक्री की अनुमति दी गई है। विक्रेता कहीं पर भी स्थाई ठेला या दुकान खोलकर चिकन, मटन, मछली और अण्डा नहीं बेच सकेंगे। लाॅकडाउन के दौरान सुबह सात बजे से दोपहर 11 बजे तक ठेले पर फेरी लगाकर या गली-गली घूम कर काॅलोनियों में डोर टु डोर सब्जी और फल विक्रय की अनुमति पहले की तरह ही लागू रहेगी। एक ही स्थान पर खड़े होकर या बाजारों में दुकानों को खोलकर सब्जी और फल बेचने की अनुमति नहीं होगी। लाॅकडाउन की अवधि में थोक दुकानों या थोक व्यापारियों या सब्जी मण्डी या किसी भी मण्डी को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
व्यापारी शाम 7 से रात 9 बजे करेंगे लोडिंग -अनलोडिंग
थोक व्यापारी शाम सात बजे से रात नौ बजे तक अपने सामानों की लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे। थोक व्यापारी होम डिलीवरी व्यवस्था में लगे दुकान संचालकों से ऑनलाईन या फोन पर आर्डर लेकर प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। अमेजन, फ्लिप कार्ट, जैसी ई-कामर्स सेवाओं के माध्यम से भी जरूरी चीजों की आपूर्ति की अनुमति होगी। खाने-पीने की चीजों की जोमैटो, स्वेगी जैसे माध्यमों से ऑनलाईन डिलीवरी पर पहले की तरह ही प्रतिबंध लगा रहेगा।
बैंक 3 घण्टे खुलेंगे ,नहीं होगा लेनदेन
लाॅकडाउन अवधि के दौरान जिले के शासकी- अशासकीय और सहकारी बैंक प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। सभी बैंक संस्थान अपने न्यूनतम आवश्यकतानुसार कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करते हुए केवल कार्यालयीन कार्य ही संचालित करेंगे। बैंको में ग्राहक, खातेदार या आम लोगों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बैंकों में केवल दवा एवं चिकित्सा उपकरण, चिकित्सकीय प्रयोजन, आक्सीजन निर्माता ईकाईयों, पेट्रोल पंप संचालकों, गैस एजेंसियों, कोल्ड ट्रांसपोर्टरों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानो के संचालन के लिए ही लेनदेन किया जा सकेगा। इसके लिए भी संबंधित व्यक्तियों को शाखा प्रबंधक के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना होगा। बैंक ऐसे सभी लेनदेन करने वालों का विधिवत रिकार्ड भी रखेंगे। अन्य किसी भी प्रकार के लेनदेन पर पहले की तरह ही रोक रहेगी। बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
50 लोगों को ही प्रतिदिन सोसायटी से खाद्यान्न लेने मिलेगा टोकन
लाॅकडाउन की अवधि के दौरान जिले में संचालित सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें पहले की तरह ही सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। दुकान संचालक वार्ड-मोहल्ला-ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए राशन वितरण करेंगे। प्रतिदिन 50-50 हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। वार्ड-मोहल्ला में खाद्यान्न वितरण के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित कर हितग्राहियों को सूचना देकर खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। हितग्राहियों को मास्क पहनना और सेनेटाइजेशन के लिए सेनेटाइजर या साबुन पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। हितग्राहियों के खड़े होने के लिए निर्धारित दूरी पर गोले लगाना या चिन्हांकन करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। हितग्राहियों के राशन कार्ड ही खाद्यान्न लेने के लिए राशन दुकान तक आने-जाने के लिए पास के रूप में मान्य होगा।
लॉकडाउन तोड़ने पर होगी कड़ी कार्यवाई
जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्ण लॉकडाउन संबंधी अन्य निर्देश पहले जारी किए आदेशानुसार ही होंगे। पूर्ण तालाबंदी के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड संहिता 1860, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य सुसंगत कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
लॉकडाउन में कोरोना का कहर
एक नजर एक नजर में
दिनांक – संक्रमित -मृत
12 अप्रैल -638-06
13 अप्रैल -724 -07
14 अप्रैल -738 -05
15 अप्रैल – 892 -13
16 अप्रैल -730 -08
17 अप्रैल 1062 -15
18 अप्रैल 885-12
19 अप्रैल 787 -08
20 अप्रैल 990 -09
21 अप्रैल 695 -17
22 अप्रैल 766-19
23 अप्रैल 842 – 15
योग – 9749 – 134