कोरोना सर्वे दल को फरसा लेकर धमकाने वाला गिरफ्तार , आरोपी निकला पाजिटिव

ग्राम अमलडीहा में बिगड़ गए थे हालात ,अब आरोपी का जेल में होगा उपचार

हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा । कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए घर घर सर्वे के कार्य मे लगे जिले के अंतिम छोर पर बसे ग्राम अमलडीहा श्यांग में एक्टिव सर्विलांस की टीम की जान गुरुवार को खतरे में पड़ गई थी। सर्वे से नाराज एक ग्रामीण टीम के सदस्यों को फरसा निकालकर धमकाता रहा। पास आने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। टीम किसी तरहः जान बचाकर वहाँ से सकुशल निकली।घटना की पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसके बाद कोविड टेस्ट में आरोपी पाजिटिव पाया गया है। पुलिस अभिरक्षा में ही उसका उपचार होगा।

जिले में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों से चिंतित जिला प्रशासन के द्वारा घर-घर सर्वे तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण और दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में एक्टिव सर्विलांस टीम में शामिल शिक्षक, सहायक शिक्षक के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मितानिन के द्वारा यह सर्वे कार्य किया जा रहा है। एक सर्वे दल गुरुवार को कोरबा ब्लाक के सुदुर वनांचल ग्राम अमलडीहा श्यांग भी पहुंचा। जहां एक ग्रामीण इन्हें देखते ही जानकारी देने की बजाय फरसा लेकर धमकाता रहा। पास आने पर मारने की बात कही और वहां से चले जाने के लिए कहा।किसी तरह आक्रोशित ग्रामीण को समझा बुझाकर दल सहायक शिक्षक एलबी गिरीश निषाद एवं बाकी सदस्य जान बचाकर भागने में सफल रहे। बता दें कि कोरोना संक्रमण, कोविड टीकाकरण को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां और संक्रमित व्यक्तियों के मौतों के मामले एवं उपचार को लेकर तरह-तरह की नकारात्मक बातों ने दुष्प्रभाव डाला है जिसके कारण शहर से लेकर गांव के लोग जानकारी देने से बच रहे हैं। यह जिले का पहला मामला है जब किसी दल के साथ इस तरह की घटना हुई है।

आरोपी गिरफ्तार ,कोविड टेस्ट में निकला पॉजिटिव

घटना के दूसरे दिन आज सुबह 9:30 बजे टीम के सदस्य सहायक शिक्षक गिरीश निषाद ने श्यांग थाना में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी श्याम सिदार के नेतृत्व में ग्राम अमलडीहा पहुंचकर आरोपी चमार राय पिता प्रधान राठिया 45 वर्ष को हिरासत में लिया। उसके घर से फरसा भी जप्त किया गया है। आरोपी समार राय का सबसे पहले कोरोना टेस्ट कराया गया जो पॉजिटिव निकला। इसके साथ ही पुलिस अभिरक्षा में आरोपी को जरूरी उपचार सुविधाएं मुहैया कराने का उपक्रम किया जा रहा है। आरोपी के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी के जुर्म में धारा 186, 353, 294, 506 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। आरोपी के पॉजिटिव आने से अब उसके परिवार के दूसरे सभी सदस्यों को का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा एवं यह लोग किस- किस के संपर्क में आए हैं, इसकी भी जानकारी सर्वे दल द्वारा ली जाएगी।