नायब तहसीलदार ने कुदमुरा बेरियर में रात 2 बजे दी दबिश,मंडी एक्ट के तहत 5 गुना लगेगा जुर्माना ,पत्थलगांव का व्यापारी बिलासपुर में खपा रहा था 445 बोरा महुआ
हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा। लॉकडाउन के दौरान मंडी टैक्स की चोरी कर देर रात पत्थलगांव से बिलासपुर कोल्ड स्टोरेज ले जाए जा रहे 445 बोरा महुआ से भरे ट्रक को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने रेंकी कर जब्त कर लिया है। जब्त महुआ की कीमत करीब 10 लाख रुपए की आंकी गई है। ट्रक को करतला थाना के सुपुर्द कर दिया गया है वहीं प्रकरण जुर्माने की कार्यवाई के लिए मंडी सचिव के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रकरण में 5 गुना जुर्माना लगाया जाएगा।
यहाँ बताना होगा कि जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 12 अप्रैल से 17 मई तक लाकडाउन लगा हुआ है । इस समयावधि में अति आवश्यक सेवाओं पेट्रोल पंप ,मेडिकल ,अस्पताल ,कृषि सेक्टर ,आटा चक्की व पावर सेक्टर को छोंड़कर इस बार भी सभी दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने लॉकडाउन का जमीनी स्तर पर शत प्रतिशत कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं । ताकि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद लोग न केवल लॉकडाउन तोड़ रहे हैं वरन चोरी छिपे अवैद्यानिक कार्यों को भी अंजाम दे रहे हैं ।जिन पर राजस्व विभाग अपने मुखबिरों की सूचना के आधार पर लगातार कार्यवाई कर रही है। इसी कड़ी में नायब तहसीलदार एम एस राठिया के नेतृत्व में सोमवार को कोरबा विकासखण्ड के ग्राम पँचायत कुदमुरा के बेरियर में राजस्व विभाग की टीम ने 445 बोरा महुआ से भरे ट्रक क्रमांक सीजी -10,टी 3273 को जब्त रात 2 बजे छापामारी में जब्त कर लिया है । वाहन पत्थलगांव निवासी बसंत अग्रवाल का है जिनके द्वारा मंडी शुल्क पटाए बगैर बिलासपुर स्थित सरस्वती कोल्ड स्टोरेज ले जाए जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर नायब तहसीलदार श्री राठिया ने रात की आराम छोंड़ पटवारी अंकित के साथ कुदमुरा बेरियर में दबिश दी। जहाँ महुआ से भरे ट्रक के पहुंचते ही चालक से मंडी शुल्क पर्ची दिखाए जाने की मांग की । मंडी शुल्क नहीं पटाए जाना पाए जाने पर महुआ को अवैद्यानिक करार देते हुए नायब तहसीलदार ने वाहन सहित जब्त कर लिया है। वाहन पुलिस अभिरक्षा में करतला थाना को सुपुर्द कर दिया गया है । साथ ही प्रकरण मंडी एक्ट के तहत कार्यवाई के लिए मंडी सचिव के सुपुर्द कर दिया गया है। रहेंगे । इस कार्यवाई में आरआई सत्या रायकर ,खेलन सूर्यवंशी,हल्का पटवारी रेशम लाल साहू ,पटवारी फिरोज आलम ,पटवारी अंकित द्विवेदी शामिल थे।
क्या कहता है मंडी एक्ट
कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में निहित प्रावधानों के तहत धान ,दलहन तिलहन सहित विभिन्न वनोपज के लिए उनके किस्म के आधार पर पृथक पृथक मंडी शुल्क निर्धारित किया गया है । मंडी शुल्क अदा किए बगैर परिवहन या बिक्री पर कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 क्रमांक 24 सन 1973 की धारा 19 के तहत 5 गुना जुर्माना अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है । इस प्रकरण में भी मंडी सचिव 5 गुना पेनाल्टी लगाएंगे।
वर्जन
कार्यवाई की है ,जल्द होगा जुर्माना
मंडी शुल्क की चोरी कर रात के अंधेरे में 445 बोरा महुआ को कोल्ड स्टोरेज ले जाए जा रहा था। दबिश देकर ट्रक सहित महुआ जब्त कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है । प्रकरण जुर्माने की कार्यवाई के लिए मंडी सचिव को सौंप दिए हैं।
एम एस राठिया ,नायब तहसीलदार कोरबा