बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, कि सभी वर्ग को 33′ के हिसाब से समान रूप से वैक्सीन लगाई जाए। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है। इससे पहले कोर्ट ने सरकार से दो दिन में स्पष्ट पॉलिसी बनाने को कहा था। इसी मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
दरअसल, राज्य सरकार ने 18+ के वैक्सीनेशन में अंत्योदय कार्डधारकों को प्राथमिकता दी थी। इसके खिलाफ जोगी कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी सहित अन्य ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 मई को सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी।
इसमें कहा था कि बीमारी अमीर-गरीब देखकर नहीं आती है। इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती। अपर मुख्य सचिव का आदेश गलत है। गौरतलब हो कि राज्य सरकार ने 30 अप्रैल को आदेश जारी कर एक मई से 18+ के लिए नि:शुल्क टीकाकरण अभियान की घोषणा की थी।
इस आदेश में कहा गया कि यह टीका (18+ vaccination in Chhattisgarh) सबसे पहले अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को लगेगा। उनको लग जाने के बाद बीपीएल परिवारों के 18 से 44 आयु वर्ग और सबसे अंत में एपीएल को टीका लगाया जाएगा। विपक्ष इसको आरक्षण बताकर विरोध कर रहा है। कोरोना संक्रमण मामले में स्व प्रेरणा से कोर्ट में चल रही सुनवाई में ही ये भी जनहित याचिकाएं लगाई गईं हैं।