देवू पॉवर को आबंटित 499 एकड़ शासकीय भूमि 1998 में हो चुकी है निरस्त

तत्कालीन समय में 6 माह के भीतर कंपनी ने राशि जमा कर नहीं लिया था आधिपत्य

कोरबा । देवू पॉवर इण्डिया लिमिटेड को 1998 में जिले में आबंटित पॉवर प्लांट के लिए आबंटित 499 एकड़ शासकीय भूमि का आबंटन निरस्त हो चुका है।तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन ने आबंटन के 6 माह के भीतर राशि जमा कर आधिपत्य नहीं लिया था । जिसकी वजह से यह तत्कालीन समय में ही आबंटन निरस्त कर दिया गया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार देवू पॉवर को तत्कालीन मध्य-प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने आदेश क्र. 6-120 -सात- नजूल 197 दिनांक 7 नवम्बर 1998 द्वारा 499. 608 एकड़ शासकीय भूमि का आबंटन आदेश जारी किया था। लेकिन आबंटन की शर्तों के अनुसार देवू पॉवर ने आदेश जारी होने के 6 माह के भीतर उक्त भूमि की राशि जमा कर भूमि का आधिपत्य प्राप्त नहीं किया। फलस्वरूप उक्त आबंटन स्वतः निरस्त हो गया।
बताया जाता है कि इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव अनिल टूटेजा ने दिनांक 1-2 जुलाई 2009 को कलेक्टर कोरबा को निर्देशित किया था कि उक्त भूमि के आबंटन को निरस्त करते हुए शासन में वेष्ठित करें और वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उद्योग विभाग को हस्तांतरित करें।सूत्रों के अनुसार इस निर्देश के बाद उक्त भूमि का देवू पॉवर का आबंटन कलेक्टर कोरबा ने निरस्त कर दिया था। इसके अलावे उक्त भूमि को एक हजार मेगावाट पॉवर प्लांट स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को आबंटित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई थी, जो बाद में लंबित रह गई।